- December 8, 2014
40 साल पुराने हत्याकांड: रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र
नई दिल्ली : दिल्ली की अदालत ने 40 साल पुराने तत्कालीन रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र की हत्या के मामले में सोमवार को बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाते हुए चार अभियुक्तों को दोषी करार दिया। सभी चार अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या का दोषी करार दिया गया। वहीं, अदालत ने चारों दोषियों को हिरासत में लेने का आदेश दिया। अदालत अब दोषियों की सजा की अवधि पर 15 दिसंबर को बहस सुनेगी और इसी दिन सजा का ऐलान किया जाएगा।
गौर हो कि बिहार के समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर करीब 40 साल पहले तत्कालीन रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र की हत्या हुई थी। इससे पहले, जिला न्यायाधीश विनोद गोयल ने 12 सितंबर को इस हत्याकांड में केन्द्रीय जांच ब्यूरो और इस हत्याकांड के चारों अभियुक्तों के वकीलों की दलीलें सुनने की कार्यवाही पूरी की थी।
अदालत ने कहा था कि इस मामले में 12 नवंबर को फैसला सुनाया जाएगा लेकिन बाद में इसे आठ दिसंबर के लिये स्थगित कर दिया गया था क्योंकि निर्णय तैयार नहीं हो सका था। यह मामला 2 जनवरी, 1975 को समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर एक समारोह के दौरान हुये बम विस्फोट से संबंधित है। तत्कालीन रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र इस समारोह में शामिल होने आए थे। विस्फोट में जख्मी मिश्र की अगले दिन मृत्यु हो गई थी।
इस हत्याकांड के मुकदमे की सुनवाई के दौरान 200 से अधिक गवाहों से पूछताछ हुई। इसमें अभियोजन पक्ष के 161 और बचाव पक्ष के 40 से अधिक गवाह शामिल थे। हत्याकांड में आरोपी वकील रंजन द्विवेदी को 24 साल की उम्र में आनंद मार्ग समूह के चार सदस्यों के साथ आरोपी बनाया गया था।