3,11,94,005/- (लगभग) जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से 103% अधिक : कठोर कारावास

3,11,94,005/- (लगभग) जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से 103% अधिक : कठोर कारावास

सीबीआई के  विशेष न्यायाधीश, बैंगलोर (कर्नाटक) ने श्री एम.एच. थंगल, तत्कालीन उप अधीक्षक बागवानी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, मैसूर को आय से अधिक संपत्ति रखने के लिए मैकमथुई चरनमेई (श्री एम.एच. थंगल की पत्नी) को रु.1,00,000/- के जुर्माने के साथ तीन साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है ।

सीबीआई ने आरोपी के खिलाफ 13.08.2019 को मामला दर्ज किया था और आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोपों पर चार्जशीट दायर की थी कि उसने जनवरी, 2012 से अगस्त, 2019 की अवधि के दौरान खुद को अवैध रूप से  सम्पति अर्जित की  । 3,11,94,005/- (लगभग) जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से 103% अधिक है।

विवेचना के बाद उक्त लोक सेवक एवं उसकी पत्नी के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया। विचारण न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को कसूरवार पाया और उन्हें दोषी ठहराया।

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