वित्तीय वर्ष 2014-15 का द्वितीय अनुपूरक बजट पारित

वित्तीय वर्ष 2014-15 का द्वितीय अनुपूरक बजट पारित

वित्तीय वर्ष 2014-15 का द्वितीय अनुपूरक बजट आज ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इसकी राशि 10 हजार 852 करोड़ 1 लाख 90 हजार रुपये है।

वित्ती मंत्री श्री जयंत मलैया ने अनुपूरक बजट पर चर्चा के उत्तर में कहा कि मध्यप्रदेश में वित्तीय स्थिति सुदृढ़ है। वित्तीय प्रबंधन निर्धारित मापदंडों के अनुसार चल रहा है। प्रदेश में स्थापना व्यय वर्ष 2003-04 में 64 प्रतिशत जो अब घटकर 36 प्रतिशत हो गया है।

राजकोषीय घाटा निर्धारित 3 प्रतिशत की सीमा के भीतर है। जो कर्ज लिया गया है वह अधोसंरचना विकास पर खर्च किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ओला वृष्टि और बेमौसम बरसात से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिये वित्तीय अनुपूरक में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

मुख्य प्रावधान

(राशि करोड़ में)

· अप्रैल 2011 से मार्च 2014 तक प्रदाय कार्यशील/पूँजीगत ऋण एवं इस पर देय ब्याज का सतत् ऋण

7728.45

· ओला-पाला

500.00

· सहकारी बेंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान

450.00

· 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार स्थानीय निकायों को सामान्य अनुदान (पंचायत)

370.81

· मध्यप्रदेश विद्युत मंडल द्वारा 5 एच.पी. के कृषि पंपों/थ्रेशरों तथा एक बत्ती कनेक्शन को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय हेतु प्रतिपूर्ति

300.00

· टैरिफ अनुदान

275.00

· मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम 1982 के अंतर्गत ऊर्जा विकास उपकर का ऊर्जा विकास निधि का अंतरण

194.73

· अध्यापक संवर्ग के वेतन के लिये अनुदान

160.00

· नगरीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु एक मुश्त अनुदान (राज्य करों में हिस्सा)

84.00

· उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना

80.00

· आँगनवाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण (13वें वित्त आयोग)

64.75

· पंचायती राज संस्थाओं को मूलभूत सेवाओं हेतु एक मुश्त अनुदान (राज्य करों में हिस्सा)

55.69

· ए.आई.बी.पी. योजनाएँ

55.00

· मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के माध्यम से सड़कों का निर्माण

50.00

· बाँध तथा संलग्न कार्य (सिंचाई)

41.50

· टेक्सटाइल उद्योगों के लिये विशेष ब्याज अनुदान-2012

40.00

· राष्ट्रीय निगमों की देय बकाया राशि का भुगतान (अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम)

34.36

· चिकित्सा महाविद्यालय

28.34

· मंत्रालय का विस्तार (राजधानी परियोजना)

25.00

· छात्र गृह योजना (आदिवासी विकास)

23.00

· बी.ओ.टी. मार्गों का विकास का पर्यवेक्षण (लोक निर्माण)

20.00

· सुधार, सुदृढ़ीकरण, पुनर्स्थापना

20.00

· अनुरक्षण और मरम्मत-साधारण मरम्मत

20.00

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