सीधी ( विजय सिंह )- कलेक्टर विकास मिश्रा ने मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के तहत समय-सीमा से बाहर लंबित आवेदनों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि दोषी ग्राम पंचायत सचिवों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए पूर्व में निर्देश जारी किए जाने के बावजूद 22 जुलाई 2026 की समीक्षा में कई आवेदन समय-सीमा से बाहर लंबित पाए गए, जो अधिनियम की धारा 5(2) का उल्लंघन है।
कलेक्टर ने जिला रजिस्ट्रार एवं द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी (जन्म-मृत्यु पंजीयन), सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों को निर्देशित किया है कि समय-सीमा से बाहर लंबित प्रकरणों को स्वप्रेरणा से संज्ञान में लेते हुए सेवा उपलब्ध कराने में लापरवाही बरतने वाले संबंधित ग्राम पंचायत सचिवों के विरुद्ध मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के प्रावधानों के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करें तथा सात दिवस के भीतर की गई कार्रवाई से कार्यालय को अवगत करायें।
कलेक्टर ने कहा कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना शासन की सर्वाेच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इस कार्य की नियमित समीक्षा मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव द्वारा आयोजित समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में भी की जाती है। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि भविष्य में प्रत्येक आवेदन का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम नागरिकों को समय पर सेवाओं का लाभ मिल सके।
विजय सिंह, स्वतंत्र पत्रकार, सीधी
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अवैध परिवहन करते 7 वाहन जब्त
( विजय सिंह )- जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिये जिला प्रशासन द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी विकास मिश्रा तथा पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी के निर्देशन एवं जिला खनिज अधिकारी कपिल मुनि शुक्ला के मार्गदर्शन में गठित खनिज-पुलिस संयुक्त दल ने गोपदबनास एवं चुरहट क्षेत्र में व्यापक जांच अभियान चलाकर अवैध खनिज परिवहन में संलिप्त 7 वाहनों को जब्त किया है।
संयुक्त दल द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में सघन जांच के दौरान बिना वैध दस्तावेजों के खनिजों का परिवहन करते हुए 4 ट्रैक्टर गिट्टी, 1 डम्पर रेत, 1 ट्रैक्टर बोल्डर तथा 1 हाइवा रेत जब्त किए गए। सभी जब्त वाहनों को नियमानुसार थाना चुरहट, यातायात थाना एवं थाना जमोड़ी में सुरक्षित अभिरक्षा में खड़ा कराया गया है। प्रकरणों में मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) संबंधी प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
कलेक्टर विकास मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध खनन एवं खनिजों के अवैध परिवहन के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। शासन के राजस्व को क्षति पहुंचाने तथा प्राकृतिक संसाधनों के अवैध दोहन में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित जांच, आकस्मिक निरीक्षण एवं संयुक्त अभियान चलाकर अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जाये।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन अथवा भंडारण में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों एवं वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार जब्ती, अर्थदंड एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने नागरिकों से भी अपील की है कि अवैध खनन एवं परिवहन संबंधी किसी भी गतिविधि की सूचना तत्काल प्रशासन को दें, ताकि प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा एवं शासन के राजस्व की रक्षा सुनिश्चित की जा सके।
विजय सिंह, स्वतंत्र पत्रकार, सीधी
