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घोटाले के विरुद्ध संसद और संबंधित राज्य के विधानसभा दोनों मिलकर यह कानून बनाए की किसी भी प्रोजेक्ट पर जब तक संबंधित मंत्रालय के मंत्री हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब तक राशि निकासी नहीं होगी।
अगर घोटाला हुआ या संबंधित प्रोजेक्ट में किसी भी तरह की है अनियमितता हुई तो संबंधित मंत्री, सचिव , जिस क्षेत्र में काम हो रहा है उस क्षेत्र के सांसद , विधायक , जिस पंचायत से गुजर रहा है उस पंचायत के मुखिया,सरपंच को सीधे 5 वर्ष की सजा और प्रोजेक्ट की राशि की वसूली इन सभी लोगों से की जाएगी।
