- September 6, 2017
जापान के सहयोग से 300 सरकारी स्कूल इंजीनियरों के लिए —कौशल विकास केन्द्र
राज्य मंत्रिमण्डल की महत्त्वपूर्ण निर्णय
जयपुर———-मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास में हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में राज्य के 300 सरकारी विद्यालयों को पीपीपी मॉडल पर संचालित करने तथा जापान सरकार के सहयोग से युवा इंजीनियरों के प्रशिक्षण के लिए कौशल विकास संस्थान स्थापित करने सहित कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
संसदीय कार्य मंत्री श्री राजेन्द्र राठौड़ ने मंत्रिमण्डल की बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी मीडिया को देते हुए बताया कि मंत्रिमण्डल ने प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और पिछड़े क्षेत्रों में बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्ेश्य से स्कूल शिक्षा विभाग की सार्वजनिक-निजी सहभागिता (पीपीपी) नीति-2017 को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत प्रथम चरण में राज्य के कुल 9895 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में से 300 विद्यालयों को पीपीपी मोड पर संचालित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य के आदर्श विद्यालय तथा संभागीय एवं जिला मुख्यालयों के विद्यालय इस नीति से बाहर रहेंगे। इन विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को वर्तमान में उपलब्ध अनुदान, छात्रवृत्ति और मिड-डे-मील आदि सभी सुविधाओं का लाभ मिलता रहेगा। साथ ही, विद्यार्थियों या अभिभावकों पर फीस के रूप में कोई अतिरिक्त भार नहीं आएगा।
श्री राठौड़ ने बताया कि इस नीति के तहत विद्यालयों के संचालन के लिए रिवर्स बिडिंग के माध्यम से शिक्षण संस्थाओं और गैर सरकारी संगठनों से निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी। निजी सहभागी को विद्यालय आवंटित होने पर उसे आधारभूत संरचना के विकास के लिए 75 लाख रुपये प्रति स्कूल खर्च करने होंगे। अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों पर वर्तमान में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रति विद्यार्थी खर्च का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। इस नीति के तहत इन विद्यालयों में काम कर रहे शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों को दूसरे विद्यालयों में स्थानान्तरित किया जाएगा।
अल्पसंख्यक मामलात में विभागीय कैडर का गठन
़ संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि अल्पसंख्यक मामलात विभाग में विभागीय कैडर का गठन कर राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2017 बनाने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से विभाग में प्रतिनियुक्ति की बजाय कार्यक्रम अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, सहायक निदेशक और उप निदेशक पदों पर नियमित नियुक्तियों का रास्ता खुलेगा। साथ ही आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी चिकित्सा सेवाओं के सेवा नियमों में संशोधन कर पदोन्नति के अवसर बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत लगभग पांच हजार चिकित्सा अधिकारी के पदों के विरूद्ध पदोन्नति के लिए अभी उपलब्ध मात्र 61 पदों की जगह 2475 पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है।
जापान इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्यूफेक्चरिंग की स्थापना
श्री राठौड़ ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की नवम्बर, 2016 की जापान यात्रा के दौरान जापान के प्रधानमंत्री के साथ हुए एमओयू की अनुपालना में अलवर जिले के नीमराना में कौशल विकास केन्द्र के रूप में जापान इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्यूफेक्चरिंग की स्थापना की जाएगी। मंत्रिमण्डल ने इसके लिए एक रुपये लीज पर भूमि आवंटित करने पर सहमति दी है। इस केन्द्र में आगामी 10 वर्षों में 30 हजार इंजीनियर और तकनीकी अधिकारियों को कौशल विकास के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।
लाइम स्टोन के 5 ब्लॉक पट्टों को ई-नीलामी
संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि जैसलमेर में एसएमएस ग्रेड लाइम स्टोन के कुल 31 ब्लॉक में से 5 ब्लॉक जिनमें खनिज की मात्रा 5 प्रतिशत से कम है, उनके पट्टों को ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन करने के लिए एमएमडीआर अधिनियम-2015 में संशोधन करने का निर्णय भी लिया गया।
सेवा नियमों में संशोधन
श्री राठौड़ ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम-1965 में संशोधन कर रेडियोग्राफर अधीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए अर्हता को वरिष्ठ रेडियोग्राफर के रूप में 7 वर्ष के अनुभव को संशोधित कर 18 वर्ष की कुल सेवा और वरिष्ठ रेडियोग्राफर के पद पर 3 वर्ष का अनुभव किया गया है। साथ ही, सहायक रेडियोग्राफर से रेडियोग्राफर के पद पर पदोन्नति के लिए अनुभव की सीमा न्यूनतम 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम-1965 में एक अन्य संशोधन कर नेत्र सहायक के पद पर योग्यता में सीनियर सैकण्डरी स्तर पर गणित विषय को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया है। अब भौतिकी, रसायन विषयों के साथ जीव विज्ञान अथवा गणित विषय वाले अभ्यर्थी इस पद के लिए पात्र होंगे। उन्होंने कहा कि राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम में संशोधन कर वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के 450 पदों को एन-कैडर घोषित करने का निर्णय भी लिया गया। इससे प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-प्प्प् के पदों पर कार्यरत कार्मिकों को पदोन्नति का लाभ मिल सकेगा।
संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि राजस्थान सेवा नियम-1951 के नियम 8-ए में संशोधन कर कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका में अंकन के लिए अब स्कूल प्रमाण पत्र अथवा जन्म एवं मृत्यु अधिनियम-1969 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर जन्म दिनांक अंकित करने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम, 1997 के नियम 4 में संशोधन करके सेवानिवृति के बाद भविष्य निधि में अतिरिक्त राशि जमा कराने पर 0.5 प्रतिशत अधिक ब्याज देने के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है।
जनजाति क्षेत्र विकास के छात्रावासों का नाम परिवर्तन
संसदीय कार्यमंत्री ने बताया कि राज्य मंत्रिमण्डल ने जनजाति क्षेत्र विकास विभाग के तहत डूंगरपुर जिले में संचालित 34 आवासीय बालक आश्रम छात्रावासों का नामकरण नानाभाई खांट के नाम पर तथा 23 बालिका आश्रम छात्रावासों का नामकरण वीरबाला कालीबाई के नाम पर करने का अनुमोदन किया। उन्होंने बताया कि अंग्रेजी शासन काल के दौरान आदिवासी क्षेत्राें में शिक्षण संस्थाओं को बंद करने की नीति के विरोध में हुए आंदोलन के दौरान नानाभाई खांट और भील कन्या कालीबाई पुलिस की गोली का शिकार हो गए थे।
मंत्रिमण्डल की बैठक में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हुई बारिश के बाद झालावाड़ जिले में गागरीन, कालीसिंध और कोटा जिले में तकली मध्यम सिंचाई योजना के बांधों के डूब क्षेत्र में सरकारी भूमि पर बने मकानों को हुए नुकसान के मुआवजे के रूप में लगभग 600 मकानों के लिए लगभग 7.50 करोड़ रुपये विशेष अनुग्रह राशि के रूप में देने का निर्णय भी लिया गया।
भूमि आवंटन के निर्णय
श्री राठौड़ ने बताया कि बैठक में जोधपुर के बावडी तहसील में इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन और हिन्दूस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को एलपीजी बॉटलिंग प्लांट स्थापित करने के लिए 50-50 एकड़ भूमि आरक्षित दर से डेढ गुना अधिक की दर पर आवंटित करने का निर्णय लिया। साथ ही, नगर विकास न्यास, कोटा में केन्द्र सरकार के सहायक केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो को ऑफिस कम रेजिडेंस के लिए आवंटित 2700 वर्ग मीटर भूमि का आवंटन पूर्व में निर्धारित 5 हजार रुपये प्रति वर्ग मी. की दर की बजाय वर्तमान आरक्षित दर 7 हजार रुपये प्रति वर्ग मी. से 15 प्रतिशत अधिक पर किए जाने का निर्णय लिया गया।
संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि आयकर विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों को सरकारी आवास सुविधा के लिए अजमेर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत ग्राम कांकरदा-भूणाबाय में 13265 वर्ग मी. भूमि आरक्षित दर 4186 रुपये प्रति वर्ग मी. के 200 प्रतिशत और 15 प्रतिशत अतिरिक्त यानी 9628 रुपये प्रति वर्ग मी. की दर पर किए जाने का निर्णय किया गया।
श्री राठौड़ ने बताया कि राज्य मंत्रिमण्डल ने बजट घोषणा वर्ष 2015-16 के अनुरूप झालावाड़ जिले में राजस्थान राज्य बीज विकास निगम की स्थापना के लिए निशुल्क भूमि आवंटन को भी मंजूरी दी। इस निर्णय के बाद बीज निगम का केन्द्र स्थापित करने का कार्य इसी वर्ष प्रारम्भ हो जाएगा। साथ ही, राज्य मंत्रिमण्डलीय उपसमिति की अनुशंषा के अनुसार मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे की सरकार के पिछले कार्यकाल में विद्याभारती से जुड़ी 12 संस्थाओं को पिछड़े क्षेत्रों में उत्कृष्ट शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए आवंटित भूमि पुनः आवंटित करने का अनुमोदन किया है। साथ ही, राज्य सरकार ने 1950 में स्थापित राजस्थान भूमि विकास निगम को उपयोगिता नहीं होने के कारण बंद करने का निर्णय लिया है।
रिप्स-2014 नियमों में बदलाव
श्री राठौड़ ने बताया कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2014 के नियमों में बदलाव कर इस प्रावधान को मंजूरी दी है कि कस्टमाइज पैकेज प्राप्त करने वाले उद्यमी निर्धारित अवधि में निवेश और रोजगार सृजन की घोषणा को पूरा नहीं करने पर एक शपथ पत्र के आधार पर इस योजना के सामान्य लाभ ले सकेंगे।
गुरु एवं गर्ग ब्राह्मण के लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश को मंजूरी
संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश को स्वीकार करते हुए गुरु एवं गर्ग ब्राह्मण जातियों के विषय में 18.9.2013 को जारी अधिसूचना को संशोधित करने का निर्णय लिया है। इसके अनुसार राज्य ओबीसी सूची में क्रम संख्या 87 पर गुरू, गर्ग ब्राह्मण के आगे कोष्ठक में (अनुसूचित जाति के श्रेणी गारो, गुरूड़ा, गुरडा, गरोडा को छोड़कर) जोड़ा जाएगा। इससे गारो, गुरूड़ा, गुरडा, गरोडा जातियों के लोग अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र आसानी से प्राप्त कर सकेंगे।
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