• February 11, 2017

शव के साथ बलात्कार: हत्यारे को मृत्यु दंड

शव के साथ बलात्कार: हत्यारे को मृत्यु दंड

सीधी, 11 फरवरी। हत्या, अप्राकृतिक दुष्कर्म व शव के साथ बलात्कार के आरोपी लाला उर्फ नागेन्द्र तिवारी को जिला न्यायालय की विशेष अदालत के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार अयाची ने पुलिस विवेचना, चिकित्सकीय परीक्षण तथा परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर मृत्यु दण्ड का दंडादेश दिया है।Death Sentence

लोक अभियोजक सूर्यकांत त्रिपाठी ने बताया कि रामपुर नैकिन थाना अंतर्गत् ग्राम भितरी में श्रीनिवास शुक्ला की पत्नी सुषमा शुक्ला, 45 वर्ष अकेले घर में रहती थी, श्री निवास ड्रायवरी पेशे के कारण प्रायः बाहर रहता था। हत्या के अपराधी की उस पर बुरी नजर थी। 13 सितम्बर 2013 की रात आरोपी लाला उर्फ नागेन्द्र तिवारी मृतका सुषमा के घर गया। आरोपी के कहने पर मृतका दरवाजा नहीं खोलती, इसलिये वह एक 16 वर्षीय किशोर नितेश तिवारी को साथ ले गया था। नितेश की आवाज पर सुषमा ने दरवाजा खोल दिया। तभी घात लगाकर बैठे लाला तिवारी ने उसे दबोच कर अंदर ले गया और दुष्कर्म करने लगा।

सुषमा द्वारा पुरजोर विरोध करने पर आरोेपी ने उसकी लाठी से पीट-पीट कर हत्या कर और लाश को घसीटकर घर से दूर खेत की मेढ़ में फेंक दिया। इसके पूर्व आरोपी ने मृतका के साथ बलात्कार किया और उसके गुप्तांगों में पत्थर व मिट्टी ठूंस दिया। घटना को लूट का स्वरूप देने के लिये बाद में मृतका के घर में जाकर आलमारी से सोने-चांदी के जेवरात आदि निकाल लिया। घर में फैले खून को भी आरोपियों ने पोंछे से साफ किया।

रामपुर नैकिन थाना के तत्कालीन नगर निरीक्षक मनीष त्रिपाठी ने विवेचना के दौरान पुरानी रंजिश की दिशा में जांच की तो आरोपी से पूंछतांछ की तो उसने अपराध कबूल कर लिया। आरोपियों के पास से लूट का सामान बरामद किया। आरोपियों के ऊपर दंड संहिता की धारा 302, 201, 407, 376 के तहत् प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया। अपराध में शामिल किशोर नितेश तिवारी का प्रकरण बाल न्यायालय में विचाराधीन है।

विजय सिंह
सीधी

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