सीबीआई के खिलाफ दायर रिट याचिका बरकरार : आरोपी के पक्ष में अंतरिम जमानत– सुप्रीम कोर्ट

सीबीआई के खिलाफ दायर रिट याचिका  बरकरार : आरोपी के पक्ष में अंतरिम जमानत– सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 60 दिनों की समाप्ति से ठीक पहले पूरक चार्जशीट प्रस्तुत करने के अपने कृत्य के लिए सीबीआई के खिलाफ दायर रिट याचिका को बरकरार रखा, अभियुक्तों को उनके डिफ़ॉल्ट जमानत के अधिकार से वंचित करने का इरादा था। जांच एजेंसी को अपने अधिकार का दुरुपयोग करने से रोकना महत्वपूर्ण था। डिफ़ॉल्ट जमानत के अधिकार को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में बरकरार रखा गया था। इसलिए शीर्ष अदालत ने आरोपी के पक्ष में अंतरिम जमानत दे दी।

रिट याचिका में तथ्य यह थे कि भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 420 के साथ धारा 120 (बी), धारा 7,12 और 13 (2), धारा 13 (1) के साथ पढ़ी गई धारा 120 (बी) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। (डी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988, लेकिन याचिकाकर्ता के पति (इसके बाद “आरोपी” के रूप में संदर्भित) का नाम नहीं था। बाद में, दो पूरक आरोप पत्र दायर किए गए, और अभियुक्त को उनमें अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में नामित किया गया। इसके बाद, कई पूरक चार्जशीट दायर की गईं जिनमें अभियुक्त का नाम नहीं था।

इसके बाद जांच को दूसरे जांच अधिकारी को ट्रांसफर कर दिया गया। अभियुक्त को सीबीआई द्वारा अप्रैल 2022 में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद कई पूरक आरोप पत्र दायर किए गए थे जिसमें आरोपी को एक संदिग्ध के रूप में नामित किया गया था और उसे कभी भी डिफ़ॉल्ट जमानत पर रिहा नहीं किया गया था।

याचिकाकर्ता ने जमानत के लिए याचिका दायर की, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया और अंतरिम जमानत दे दी गई। याचिकाकर्ता ने हिरासत जारी रखने और डिफ़ॉल्ट जमानत की राहत में बाधा डालने के खिलाफ रिट दायर की।

रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, दायर की गई प्रत्येक पूरक चार्जशीट यह सुनिश्चित करने का एक प्रयास था कि उसके पति को डिफ़ॉल्ट जमानत पर रिहा नहीं किया गया था।

याचिकाकर्ताओं की दलीलें:

यह तर्क दिया गया कि उत्तरदाताओं ने पूरक चार्जशीट में लिखित रूप में स्वीकार किया था कि जांच अभी भी चल रही थी। इसलिए ट्रायल कोर्ट को वारंट जारी नहीं करना चाहिए था और अभियुक्त को सीआरपीसी की धारा 309 के तहत हिरासत में लेना चाहिए था। अधूरी जांच के आधार पर लंबे समय तक हिरासत में रहने के कारण आरोपी के मूल अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। यह दावा किया गया था कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधान 60 दिनों से अधिक जारी रखने की अनुमति नहीं देते हैं यदि जांच जारी है।

उत्तरदाताओं की दलीलें (सीबीआई):

यह तर्क दिया गया था कि रिट याचिका पोषणीय नहीं थी और अभियुक्त को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए था या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत एक विशेष अनुमति याचिका दायर करनी चाहिए थी। यह तर्क दिया गया कि जून 2022 में दायर पूरक चार्जशीट इसमें नामित व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराध से संबंधित एक संपूर्ण दस्तावेज था। इसलिए, अभियुक्त को डिफ़ॉल्ट जमानत का कोई अधिकार नहीं दिया गया था।

न्यायालय की टिप्पणियां:

न्यायालय द्वारा अधिनिर्णित किए जाने वाले मुद्दों को इस प्रकार तैयार किया गया था:

क्या मामले की जांच पूरी किए बिना चार्जशीट या अभियोजन शिकायत को टुकड़ों में दायर किया जाना चाहिए?
क्या जांच पूरी किए बिना इस तरह की चार्जशीट दाखिल करने से आरोपी का डिफ़ॉल्ट जमानत देने का अधिकार खत्म हो जाएगा?

क्या ट्रायल कोर्ट सीआरपीसी द्वारा निर्धारित समय से परे जांच के लंबित रहने के दौरान आरोपी की रिमांड जारी रख सकता है?

यह देखा गया कि सर्वोच्च न्यायालय तकनीकी आधार पर नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर फैसला सुनाने से इंकार नहीं कर सकता है। अतः याचिका को पोषणीय बताया गया।

सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सीआरपीसी की धारा 167(2) अभियुक्त की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए पी.सी. जांच के लिए एक उपयुक्त समय सीमा प्रदान करता है। न्यायालय ने कहा कि यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का एक हिस्सा है और जांच प्राधिकरण को निर्धारित समय के भीतर जांच प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए। चार्जशीट या शिकायत दर्ज करने से पहले जांच पूरी करना आवश्यक है; अन्यथा, अभियुक्त को डिफ़ॉल्ट जमानत का वैधानिक अधिकार है। न्यायालय ने पाया कि डिफ़ॉल्ट जमानत से इनकार करना भारतीय संविधान का उल्लंघन है।

यह माना गया कि यदि पूरक आरोप पत्र में कहा गया है कि जांच लंबित है, तो उस पर डिफ़ॉल्ट जमानत के अधिकार को पराजित करने के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।

शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि 1988 के भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामलों में भी डिफ़ॉल्ट जमानत का अधिकार अभियुक्त का एक अपरिहार्य अधिकार है। अभियुक्त को डिफ़ॉल्ट जमानत से वंचित करने के लिए अधूरी चार्जशीट दाखिल करना अभियुक्त व्यक्तियों को गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। ट्रायल कोर्ट एक गिरफ्तार व्यक्ति को डिफ़ॉल्ट जमानत प्रदान किए बिना अधिकतम निर्धारित समय से अधिक रिमांड जारी नहीं रख सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे:

(i) जांच एजेंसी केवल अभियुक्त को डिफ़ॉल्ट जमानत के अधिकार से वंचित करने के लिए जांच पूरी किए बिना चार्जशीट या शिकायत दर्ज नहीं कर सकती है।

(ii) यदि ऐसी कोई चार्जशीट दायर की जाती है, तो अभियुक्त को अभी भी डिफ़ॉल्ट जमानत का अधिकार होगा।

(iii) अभियुक्त को निर्धारित समय अवधि से अधिक रिमांड पर नहीं भेजा जा सकता है।

वर्तमान मामले में, यह नोट किया गया था कि जांच एजेंसी ने अभियुक्तों को डिफ़ॉल्ट जमानत के उनके अधिकार से वंचित करने के इरादे से 60 दिनों की समाप्ति से ठीक पहले पूरक आरोप पत्र दायर किया था। ट्रायल कोर्ट ने इस तथ्य की अनदेखी की और निर्दिष्ट अधिकतम अवधि बीत जाने के बाद भी अभियुक्त को रिमांड में रखना जारी रखा। यह फैसला मनमाना था और इस तरह अभियुक्त के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ। डिफ़ॉल्ट जमानत का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और जांच एजेंसी द्वारा शक्ति के दुरुपयोग को रोकने में महत्वपूर्ण है।

कोर्ट का फैसला:

उपरोक्त कारणों के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने अभियुक्त के पक्ष में अंतरिम जमानत का आदेश दिया।

केस का शीर्षक: रितु छाबरिया बनाम भारत संघ व अन्य

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी, माननीय न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार

केस नंबर: रिट याचिका (आपराधिक) नं। 2023 का 60

 2023 नवीनतम केस लॉ 386 एससी

याचिकाकर्ता के वकील: एड संतोष सचिन

प्रतिवादी के वकील: एडवोकेट अरविंद कुमार शर्मा

Related post

Leave a Reply