• March 3, 2015

37 बीघा से अधिक भूमि अतिक्रमण मुक्त

37 बीघा से अधिक भूमि  अतिक्रमण मुक्त

जयपुर -जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सोमवार को वैशाली नगर के गांधी पथ पर रोशन फार्म हाउस की भूमि का कब्जा लेने के लिए कार्यवाही करते हुए वहां से सात मैरिज गार्डन, 45 दुकानें, 2 मकान सहित विभिन्न स्ट्रक्चर्स ध्वस्त कर वहां जेडीए सम्पत्ति के बोर्ड लगा दिये। कुल 37 बीघा 07 बिस्वा भूमि अरबन लैंण्ड सिलिंग एक्ट के तहत जेडीए के नाम से दर्ज है। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जेडीए के पक्ष में निर्णय आने के पश्चात यह कार्यवाही की गई।

जेडीए आयुक्त श्री शिखर अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त श्री विपिन कुमार पाण्डे, सचिव श्री पवन अरोड़ा की उपस्थिति में रिंग रोड़ के बाद जेडीए की यह दूसरी सबसे बड़ी कार्यवाही थी। गांधी पथ पर खसरा संख्या-193, 193/248 की 37 बीघा 07 बिस्वा भूमि पर रोशन पैराडाईज, रोशन मैरिज गार्डन, श्याम मैरिज गार्डन, श्री कृष्णा, हनुमान वाटिका, सांईनाथ मैरिज गार्डन तथा एक बेनामी मैरिज गार्डन को ध्वस्त करने की कार्यवाही की गई। जेडीए की जमीन पर 45 दुकानें, मूर्ति हटाने के बाद एक मंदिर के ढ़ांचे तथा करीब 250 कमरेनुमा आकार के स्ट्रक्टर भी बने हुए थे जिन्हें भी आज की कार्यवाही में तोड़ दिया गया।

जेडीए ने अधिकारियों के अलग-अलग दल बनाकर पुख्ता कार्यवाही की। इसके तहत रोशन फार्म हाउस कॉर्नर की तरफ जोन उपायुक्त-05 श्री रामलाल गुर्जर की अगुवाई में पुलिस अधिकारी मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन सर्व श्री दामोदर मीणा, मेघचन्द, भोपाल सिंह, नंद लाल सैनी तथा इंजिनियरिंग प्रभारी के रूप में अधिशाषी अभियन्ता श्री दीपक माथुर को तैनात किया गया था।

एक्सप्रेस हाइवे की तरफ दुकानों के लिए उपायुक्त जोन-4 श्री सुभाष महरिया के साथ पुलिस अधिकारी सर्व श्री खींव सिंह भाटी, उप मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन श्री रामनिवास मीणा, शैलेन्द्र सिंह तथा अधिशाषी अभियन्ता श्री जगन्नाथ बैरवा को तैनात किया गया।

वैशाली नगर थाने की तरफ से पहले कॉर्नर पर जोन उपायुक्त जोन-13 श्री बीरबल सिंह शेखावत  एवं अशोक शर्मा के साथ पुलिस अधिकारी सर्वश्री गिरधारी लाल शर्मा, राजेश शर्मा, के.के.अवस्थी एवं अधिशाषी अभियन्ता श्री सुनील व्यास को कार्यवाही करने के लिए लगाया गया। इस पूरी कार्यवाही में 26 से अधिक जेसीबी, 04 पोकलेन मशीन, 60 टे्रक्टर ट्रालियां तथा 180 श्रमिकों को लगाया गया।

उल्लेखनीय है कि जेडीए द्वारा गत 12 नवम्बर को इन मैरिज गार्डन्स तथा स्ट्रक्चर्स को हटाने का नोटिस दिया गया था। उसके पश्चात दूसरे पक्ष द्वारा यह मामला राजस्थान उच्च न्यायालय तक पहुंचा जहां पहले एकल पीठ तथा बाद में खण्ड पीठ में भी जेडीए के पक्ष को सही ठहराते हुए उसके पक्ष में निर्णय दिया।

इसके पश्चात जेडीए द्वारा सभी संबंधितों को रविवार शाम तक अपने ढांचे, सामान आदि को हटाने का नोटिस दिया गया था तथा सोमवार प्रात: इस जमीन पर कब्जा लेने की जानकारी भी दे दी गई थी। इस दौरान सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला जेडीए की पक्ष में ही रहा।

कार्यवाही के दौरान जोन-7 के उपायुक्त श्री सुखवीर सैनी, मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन श्री रामस्वरूप शर्मा सहित जिला प्रशासन एवं पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। कार्यवाही के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात था।

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