विधायक के कार्यालय से 2.2 करोड़ रुपये और उनके घर से 6.1 करोड़ रुपये भी जब्त–लोकायुक्त

विधायक के कार्यालय से 2.2 करोड़ रुपये और उनके घर से 6.1 करोड़ रुपये भी जब्त–लोकायुक्त

कर्नाटक में लोकायुक्त अधिकारियों ने हाल ही में चन्नागिरी निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा विधायक मदल विरुपक्षप्पा के कार्यालय पर छापा मारा और उनके बेटे प्रशांत मदल को 40 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। रिश्वत की राशि के अलावा, लोकायुक्त के अधिकारियों ने विधायक के कार्यालय से 2.2 करोड़ रुपये और उनके घर से 6.1 करोड़ रुपये भी जब्त किए। मामले में जमानत मिलने के बाद विधायक से उनके घर से बरामद धन के बारे में पूछा गया। और उन्होंने निर्लज्जता पूर्वक जबाब दिया :-   “हमारा चन्नागिरी तालुक सुपारी की भूमि है। आम लोगों के घर में भी 4 से 5 करोड़ रुपये होंगे। इस तरह की राशियों को हम महत्वहीन मानते हैं,” उन्होंने सीधे अपने चारों ओर लगे कैमरों की ओर देखते हुए कहा।

मदल विरुपक्षप्पा द्वारा 2018 में दायर चुनावी हलफनामे के अनुसार, 2016-17 के लिए विधायक की वार्षिक आय केवल 5.4 लाख रुपये थी, जबकि उनकी पत्नी की वार्षिक आय 64 लाख रुपये थी। उनके और उनकी पत्नी के स्वामित्व वाली कुल संपत्ति (चल और अचल) 5.73 करोड़ रुपये थी। तो अगर विधायक के घर में कई करोड़ रुपये पड़े हैं तो उन्होंने अपने हलफनामे में इस पैसे की घोषणा क्यों नहीं की?

इस बीच कांग्रेस ने टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी है और कहा है, “मदल विरुपक्षप्पा के अनुसार, सुपारी किसानों के लिए अपने घरों में करोड़ों रुपये रखना आम बात है। प्रिय विधायक जी, जब प्रदेश के सुपारी किसान लीफ स्पॉट रोग और कीमत में कमी के कारण पीड़ित हैं, तो आप उन्हें अपनी तरह करोड़ों रुपये उगाने का यह तरीका बताएं तो बहुत फायदा होगा।

हालांकि उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन मदल विरुपक्षप्पा के बुधवार को बेंगलुरु में लोकायुक्त अधिकारियों के सामने पेश होने की संभावना है। लोकायुक्त अधिकारियों ने इस मामले के मुख्य आरोपी बीजेपी विधायक के लिए एक प्रश्नावली तैयार की है. आदेश की कॉपी मिलने के 48 घंटे के भीतर उन्हें अधिकारियों के सामने पेश होना है। हाईकोर्ट ने बुधवार को उन्हें अंतरिम जमानत दे दी।

इस बीच, एडवोकेट्स एसोसिएशन, बेंगलुरु ने मदल विरुपक्षप्पा की अंतरिम अग्रिम जमानत अर्जी को तत्काल पोस्ट करने पर आपत्ति जताई है और गंभीर चिंता व्यक्त की है।

भारत के प्रधान न्यायाधीश को लिखे पत्र में डी. वाई. एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रचूड़, विवेक सुब्बा रेड्डी ने कहा कि कर्नाटक उच्च न्यायालय में सामान्य प्रथा यह है कि अग्रिम जमानत जैसे नए मामलों में पोस्टिंग के लिए कई दिन और सप्ताह लगते हैं।

“लेकिन, वीआईपी मामलों को रातोंरात मनोरंजन कर दिया जाता है। इस प्रथा से आम आदमी का न्याय व्यवस्था से विश्वास उठ जाएगा। पत्र में कहा गया है कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि विधायक को भी एक आम आदमी के रूप में माना जाना चाहिए।

पत्र में यह भी आग्रह किया गया है कि एसोसिएशन कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश से अपील करता है कि वे रजिस्ट्री को सभी अग्रिम जमानत मामलों को एक दिन में पोस्ट करने का निर्देश दें, ताकि आम आदमी को वीआईपी माना जा सके।

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