मंत्रि-परिषद के निर्णय : सिंचाई परियोजना के लिए लगभग 1050 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति

मंत्रि-परिषद के निर्णय : सिंचाई परियोजना के लिए लगभग 1050 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति

भोपाल : (अशोक मनवानी/ दुर्गेश रायकवार)—   मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में आज 4 मघ्यम सिंचाई परियोजना के लिए 1049 करोड़ 87 लाख 41 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई।

यह स्वीकृति प्रदेश में सिंचाई क्षेत्र में निरंतर की जा रही वृद्धि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन परियोजनाओं से 36 हजार 595 हेक्टेयर क्षेत्र में रबी सिंचाई होगी। इनमें 8500 हेक्टेयर क्षमता की छतरपुर जिले की जूड़ी मध्यम परियोजना के लिए 240 करोड़ 24 लाख, 9980 हेक्टेयर क्षमता की डिण्डौरी जिले की खरमेर मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 348 करोड़ 10 लाख और 8125 हेक्टेयर क्षमता की जबलपुर जिले की हिरन मध्यम उदवहन सिंचाई परियोजना के लिए 225 करोड़ 99 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति एवं निवेश निकासी की अनुमति दी गई। देवास जिले की 9,990 हेक्टेयर क्षमता की दतूनी मध्यम परियोजना के लिए 235 करोड़ 54 लाख 41 हजार रुपए की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई।

 मंत्रि-परिषद ने अनुसूचित जाति-जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के बैकलॉग/कैरी फारवर्ड पदों के साथ नि:शक्तजन के आरक्षित पदों के लिए चलाए जा रहे विशेष भर्ती अभियान की अवधि बढ़ाई है। अभियान में जून 2016 को समाप्त होने वाली समय-सीमा में एक वर्ष की वृद्धि की गई।

ई-कामर्स के तहत क्रय की गई वस्तुओं के स्थानीय क्षेत्र में उपयोग के लिए प्रवेश करवाने पर 6 प्रतिशत की दर से प्रवेश-कर अधिरोपित करने के लिए मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर संशोधन विधेयक 2016 का मंत्रि-परिषद ने अनुमोदन किया। ई-कामर्स के कारण राज्य के कर राजस्व को हो रहे नुकसान के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया।

मंत्रि-परिषद ने वाणिज्यिक कर विभाग की कम्प्युटराइजेशन परियोजना को प्रभावी बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की परियोजना की राशि में से सर्वर अपग्रेडेशन मद में से 75 लाख रुपए चेंज रिक्वेस्ट मद में अंतरित करने की स्वीकृति दी। भविष्य में विभागीय आवश्यतानुसार परियोजना की कुल स्वीकृत सीमा तक विभिन्न मद में राशि अंतरित करने का अधिकार प्रशासकीय विभाग को देने का निर्णय भी लिया गया।

मंत्रि-परिषद ने निर्णय लिया कि त्रि-स्तरीय पंचायतों के चुनाव में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के आवासीय परिसर में फ्लश अथवा जलवाहित शौचालय होना अनिवार्य होगा। शौचालय के अभाव में वे चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।

प्रदेश में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी और कार्यभारित पद पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की समस्या सुनने वित्त मंत्री को अधिकृत किया गया। वित्त मंत्री इनकी समस्याओं की जानकारी लेकर मुख्यमंत्री को अवगत करवायेंगे।

मंत्रि-परिषद ने राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में संशोधित स्व-वित्तीय पेंशन योजना छठवें वेतनमान के अनुसार 1 अप्रैल 2014 से शर्तों के अधीन स्वीकृत की।

मंत्रि-परिषद ने समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के सुचारु संचालन के लिए जिला आगर-मालवा के लिए कम्प्यूटर आपरेटर सह-सहायक ग्रेड-3 का एक पद 11 हजार मासिक मानदेय पर सृजित करने का निर्णय लिया।

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