• May 28, 2017

टोल शुल्क की धज्जियां उड़ रहे… बिजेंद्र तिवारी

टोल शुल्क की  धज्जियां  उड़ रहे…  बिजेंद्र तिवारी

गौरव शर्मा ———हरियाणा के रोहद में NHAI हाईवे टोल टेक्स पर दैनिक यात्रियों के टैक्स अदा न करना टोल अधिकारियों की गले की फांस बनती जा रही है। इसके संबंध में टोल अधिकारियों ने भारत केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार व सुप्रीम कोर्ट की नियमावली के बारे में अवगत कराया।

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AGM बिजेंद्र तिवारी,मैनेजर विनोद जाधव टोल टैक्स नियमावली दिखाते हुए

टोल मैनेजर विनोद जाधव ने कहा कि केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के कर्मचारियों जैसे आर्मी, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, नेवी,पैरामिलिट्री पुलिस फोर्स आदि इन लोगों को प्राइवेट वाहन में कोई छुट नही है। रोजाना हरियाणा से काफी संख्या में ड्यूटी करने के लिए कर्मचारी दिल्ली जाते है जो कि अपने निजी वाहन का प्रयोग करते है।

भारत सरकार के नियम के अनुसार केवल सरकारी वाहन को टोल पर छुट दी गई है। यदि कोई कर्मचारी किसी सरकारी वाहन का इस्तेमाल करता है तो उसे सरकारी एक्सजम्पशन ऑक्ट्रा ड्यूटी एन्ड टोल टैक्स विभागीय लेटर देना पड़ता है जिससे सरकार के द्वारा भेजे गए कर्मचारी को टोल में छुट मिल सके।

दैनिक यात्रियों से टोल शुल्क अदा न करने वालों से हो रही टोल अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ झड़प- AGM बिजेंद्र तिवारी

रोहद टोल पर 10 खिड़किया है जिन पर 10 कर्मचारियों प्रत्येक खिड़की पर तैनात है। तिवारी ने कहा कि लोग केंद्र सरकार,हरियाणा सरकार के टोल नियमावली का पालन करके टोल का भुगतान करें।

टोल टैक्स पर शुल्क अदा करने वालों को केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय राज्यमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 का 68 के अधिनियम की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन,सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का. आ 1634 (अ), तारीख सितंबर 2007 द्वारा हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 के 29.700 कि मी. से 170.00 कि मी. तक के खंड (दिल्ली/हरियाणा सीमा-रोहतक-हिसार खंड) को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात “प्राधिकरण” सम्मिलित किया गया है)
इन वाहनों को फ़ीस अदा करनी पड़ती है:-

मोटर कार, यात्री वैन अथवा जीप को 0.40 रूपये प्रति कि0 मी0, हल्के वाणिजियक यान (एलसीवी)/ मिनी बस को 0.70 रूपये प्रति कि0 मी0, ट्रक/ बस (दो धुरी) को 1.40 रूपये प्रति कि0 मी0, बहुधुरीय यान(दो धुरीय) 2.25 रूपये प्रति कि0 मी0 के हिसाब से आधार फीस यान प्रति फेरा फीस की दर अदा करनी पड़ती है।

स्थानीय यातायात प्रवर्ग 2″ में निम्नलिखित घेरे प्रवर्गो अभिप्रेत है और जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित प्रवर्ग प्रयोक्ता भी है:-

1.उन गाँवो, कस्बो या शहरों के निवासी जिनकी सीमाएं फीस संग्रहण बूथ (पथकर प्लाजा) से 10 किलोमीटर से अधिक, किन्तु 20 किलोमीटर तक के घेरे में हो।

2. वे सन्थापन/ औधोगिक इकाइयां जो फीस सग्रहण बूथ ( पथकर प्लाजा) से 10 किलोमीटर से अधिक, किन्तु 20 किलोमीटर तक के घेरे में स्थित हों।

3. उन प्रतिष्ठानों या औधोगिक इकाइयों के ऐसे कर्मचारीगण जिनके प्रतिष्ठान या औधोगिक इकाइयां या जिनके कार्यालय फीस सग्रहण बूथ (पथकर प्लाजा) से 10 किलोमीटर से अधिक, किन्तु 20 किलोमीटर तक के घेरे में स्थित हो।

4. कर्मचारी और स्व रोजगार वाले व्यक्ति या कारोबारी जिनका कार्यस्थल शुल्क सग्रहण बूथ (टोल प्लाजा) से 10 किलोमीटर से अधिक, किन्तु 20 किलोमीटर तक के घेरे में हो।

राज्य परिवहन बसों के लिए मासिक पास-
प्रतिदिन रुट पर चल रही बसों की संख्या के सम्बंध में सक्षम प्राधिकरण (राज्य सरकार सड़क परिवहन के महाप्रबन्धक से कम नही) द्वारा प्रमाण पत्र दिए जाने पर राज्य सरकार परिवहन के पक्ष में निर्दिष्ट दरों पर दिए जाएंगे। स्थानीय प्राइवेट ऑपरेटरो के मामले में, जिला परिवहन अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित रूट परमिट और रूट परिचालन की समय-सारणी प्रस्तुत करने पर उन्हें मासिक पास जारी किए जाएंगे।

स्कूल बसों के लिए मासिक पास-

स्कूल बसों के लिए मासिक पास स्कूल मान्यता और बस के रजिस्ट्री के साथ स्कूल के प्रधानाचार्य के लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर, पथकर प्लाजा पार करने वाली स्कूली छात्रों के लिए 1000/- रुपए की दर से जारी किए जाएंगे।

(टोल में छुट) निम्नलिखित यानों से सम्बंध में कोई फीस प्रभारित या सग्रहीत नही की जाएगी…

1. भारत का राष्ट्रपति 2. भारत का उपराष्ट्रपति
3. राज्य का राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्र का उप राज्यपाल
4. भारत के राजकीय दौरे पर उच्चपदस्थ विदेशी व्यक्ति
5. “सीडी”/”सीसी” नंबर प्लेटो वाली कारों का उपयोग करने वाले भारत में रह रहे विदेशी राजनयिक।

6. राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्य विधान परिषद का सभापति, राज्य विधान सभा का अध्यक्ष, केंद्रीय या राज्य का मंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानमंडल में विपक्ष का नेता जिसकी हैसियत कैबिनेट मंत्री की हो, यदि वे यान में स्वय बैठे हो।

7. सम्पूर्ण देश में संसद सदस्य, किसी राज्य में राज्य विधानसभा का सदस्य, सबंधित राज्य विधान परिषद का सदस्य, यदि वह यथा स्थिति संसद या सम्बंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा हो, जारी किया गया अपना पहचान-पत्र प्रस्तुत करें।

8. शौर्यपुरुस्कारो अर्थात परम वीर चक्र,अशोक चक्र,महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र जैसे शौर्य पुरुस्कार विजेता, यदि ऐसा पुरुस्कार प्राप्तकर्ता ऐसे पुरुस्कार के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से अधिप्रमाणित अपना फ़ोटो पहचान-पत्र प्रस्तुत करता है।

9. रक्षा यान, जिनके अंतर्गत वे यान भी हैं जो भारतीय पथकर (सेना और वायु सेना) अधिनियम, 1901 और उसके अधीन बनाए गए नियमो (नोसेना पर यथा विस्तारित) के अनुसार छुट के लिए पात्र है।

10. पुलिस यान, अग्निशमन यान, एम्बुलेंस,अंत्येष्टी यान, डाक और तार विभाग के यान, ड्यूटी पर तैनात केंद्रीय और राज्य सरकार के यान।

रियायतग्राही स्थानीय यातायात से निम्नलिखित रियायती दरों से अधिक शुल्क सग्रहित नही करेगा-

1. कार/ वैन/जीप:
(i) स्थानीय यातायात श्रेणी 1 :-150 रूपये का मासिक पास
(ii) स्थानीय यातायात श्रेणी 2 :

– 300 रूपये का मासिक पास

हल्के वाणिजियक यान या ट्रक (स्थानीय प्रचालन) बीस कि0 मी0 के भीतर में चलाने के लिए सबूत अथवा प्रारभिंक स्थान तथा गतव्य स्थान को दर्शानेवाला माल-चालान दिखाकर जिसमें वाहन वापसी सम्बन्धी ब्यौरे को स्पष्ट रुप से विनिदृष्ट हो, ट्रक के लिए 25 रूपये की दर से हल्के वाहनों के प्रवेश के लिए 15 रूपये की दर से स्थानीय प्रचालको से रियायती फीस लिया जाएगा।

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