• April 11, 2019

एमसीएमसी से प्रमाणित प्रचार सामग्री का ही चुनाव प्रचार के लिए उपयोग

एमसीएमसी से प्रमाणित प्रचार सामग्री का ही चुनाव प्रचार के लिए  उपयोग

झज्जर—– लोकसभा आमचुनाव के दौरान मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनीटरिंग कमेटी (एमसीएमसी)द्वारा प्रमाणित प्रचार सामग्री का ही प्रकाशन व प्रसारण समाचार पत्र, पत्रिका, न्यूज चैनल, लोकल केबल नेटवर्क पर किया जा सकता है।

राजनीतिक दल, उम्मीदवार व अन्य प्रचार सामग्री को प्रमाणित कराने के लिए एमसीएमसी के समक्ष आवेदन करना होगा।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं नगराधीश अश्वनी कुमार ने यह जानकारी लघु सचिवालय झज्जर में स्थानीय केबल ऑपरेटर्स को बैठक के दौरान दी।

श्री अश्वनी कुमार ने केबल ऑपरेटर्स को निर्देश देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के स्पष्ट निर्देश है कि चुनाव के दौरान ऐसी किसी प्रचार सामग्री का इस्तेमाल नहीं होगा जिससे सामाजिक सौहार्द प्रभावित हो या फिर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो। इसलिए प्रचार सामग्री के कंटेंट की जांच के लिए एमसीएमसी का गठन किया गया है।

उन्होंने बताया कि चुनाव में लोकल केबल ऑपरेटर्स इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कोई भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या अन्य चुनाव से संबंधित किसी प्रकार का विज्ञापन के प्रसारण का आग्रह करता है तो विज्ञापन का एमसीएमसी द्वारा जारी सर्टिफिकेट अनिवार्य है।

उन्होंने बताया कि राजनीतिक दल, उम्मीदवार या अन्य विज्ञापन के प्रमाणन के लिए आवेदन करता है तो आवेदन में प्रचार सामग्री की सीडी व लिखित स्क्रीप्ट के साथ विज्ञापन तैयार करने व प्रसारण पर होने वाले खर्च का विवरण, विज्ञापन से जुड़े राजनीतिक दल या उम्मीदवार का नाम, अगर प्रचार सामग्री राजनीतिक दल या उम्मीदवार के लिए नहीं है तो भी उसका विवरण तथा इस विज्ञापन पर होने वाले खर्च का भुगतान चेक या ड्राफ्ट की जानकारी भी होनी चाहिए।

बैठक के दौरान जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनीटरिंग कमेटी के सदस्य एवं एसडीएम बादली जगनिवास ने झज्जर जिला में गठित एमसीएमसी के बारे में जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित एमसीएमसी में एसडीएम बादली जगनिवास, डीआईओ अमित बंसल, झज्जर सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक के जूनियर एकाउंटेंट जगदीश सिंह, सेवानिवृत प्रवक्ता एवं स्वंत्रत नागरिक डा. रवि किरण मदान सदस्य होंगे तथा डीआईपीआरओ सतीश कुमार सदस्य सचिव होंगे।

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