पीडि़त प्रतिकर स्कीम का प्रभावी क्रियान्वयन अभियान :- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

पीडि़त प्रतिकर स्कीम का प्रभावी क्रियान्वयन अभियान :- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

प्रतापगढ़ / 12 मई 2015 – राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार प्रतापगढ़ जिले में अपराध से पीडि़त व्यक्ति व उनके आश्रितों को यथोचित राहत दिलाने हेतु राजस्थान पीडि़त प्रतिकर स्कीम के प्रभावी क्रियान्वयन का आगाज आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बैनर तले बैठक में हुआ।DLSA Photo 12-05-2015

जिला एवं सेशन न्यायालय द्वारा अपराध अन्तर्गत धारा 365,323,302,34 भा.द.स.में पीडि़त प्रार्थी धूलजी पिता रूपजी लोहार नि. खून्ता को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357(क) एवं सपठित राजस्थान पीडि़त प्रतिकर स्कीम के प्रावधान के तहत एक लाख रूपये बतौर प्रतिकर राशि दिलाये जाने की अनुशंषा किये जाने पर आवेदन पर सर्वसम्मति से विचार विमर्श एवं निस्तारण हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित बैठक का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष -जिला एवं सेशन न्यायाधीश-पवन एन.चन्द्र की अध्यक्षता, एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पदेन सदस्यगण  जिला कलक्टर-सत्यप्रकाश बसवाला, जिला पुलिस अधीक्षक  कालूराम रावत, मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट-विकास कुमार खण्डेलवाल, पूर्णकालिक सचिव-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण-प्रशान्त शर्मा, जिला अभिभाषक संघ अध्यक्ष-अजय कुमार पिछौलिया एवं लोक अभियोजक-तरूणदास वैरागी एवं श्रीमती मीना शर्मा-जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, की सहभागिता में आयोजित हुई।

आज की बैठक का शुभारभ्भ अत्यन्त सादगी के साथ स्वागत रस्म के साथ करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव-प्रशान्त शर्मा ने प्राधिकरण के बैनर तले आयोजित बैठक के एजेण्डे से रूबरू कराते हुए राज.पीडि़त प्रतिकर स्कीम के संबंध में जारी परिपत्र के संबंध में संक्षिप्त जानकारी प्रदान की।

बैठक के मुख्य एजेण्डे अनुसार प्रतिकर स्कीम में अपराध से पीडि़त व्यक्तियों को राहत प्रदान करने का प्रमुख दायित्व निर्वहन करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यगण द्वारा बैठक मंे माननीय जिला एवं सेशन न्यायालय, प्रतापगढ़ द्वारा अपराध अन्तर्गत धारा 365,323,302,34 भा.द.स. प्रकरण  में पारित निर्णयानुसार पीडि़त धुलजी पिता रूपजी लोहार उम्र्र 65 वर्ष निवासी-खुन्ता तहसील धरियावद जिला प्रतापगढ़ को धारा 357 (क) द.प्र.सं. सपठित राजस्थान पीडि़त प्रतिकर स्कीम 2011 के प्रावधान के अधीन एक लाख अदा किये जाने की अनुशंषा के आधार पर प्राधिकरण द्वारा पीडि़त प्रतिकर निधि से राशि स्वीकृत की गई।

आज की बैठक में उपस्थित जिला कलक्टर सत्यप्रकाश बसवाला एवं जिला पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत एवं सभी सदस्यगण ने आज की बैठक में सर्वसम्मत राय से जिला न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में पीडि़त व्यक्ति को अपराध के प्रतिफल स्वरूप प्रतिकर राशि दिलाये जाने की अनुशंषा को अनुकरणीय कदम बताया।

बैठक में मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट-विकास कुमार खण्डेलवाल, जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष-अजय कुमार पिछौलिया एवं लोक अभियोजक-तरूणदास बैरागी ने भी बैठक में राज.पीडि़त प्रतिकर स्कीम की रोशनी में अपने विचार व्यक्त किये।

आज की बैठक के अन्त में माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव-प्रशान्त शर्मा ने हद्ध्य से आभार व्यक्त करते हुए विधिवत् रूप से बैठक समाप्ति की घोषणा की।

विशेष टिप्पणी प्रकरण
जिला एवं सेशन न्यायाधीश-पवन एन.चन्द्र द्वारा अपराध अन्तर्गत धारा 365,323,302,34 भा.द.स. प्रकरण में पारित निर्णयानुसार प्रकरण के तथ्यों एवं साक्ष्य पर गंभीरता से विचार करते हुए पीडि़त पक्ष का मानसिक सन्तुलन बिगडने की संभावना से इन्कार नहीं करते हुए राजस्थान पीडि़त प्रतिकर स्कीम के तहत जारी परिपत्र की रोशनी मेें पीडि़त पक्ष धूलजी की पत्नि की अकाल मौत होने से मामलंे की समस्त परिस्थितियों एवं परिवादी के दुख को थोडा सहारा देने के उद्धेश्य से प्रतिकर राशि दिलाये जाने की अनुशंषा की गई।

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