• December 13, 2017

केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय को पेटकोक पर रोक हटाने के निर्देश–सर्वोच्च न्यायालय

केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय को पेटकोक पर रोक हटाने के निर्देश–सर्वोच्च न्यायालय

जयपुर, 13 दिसम्बर। राजसिको के अध्यक्ष श्री मेघराज लोहिया ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय को राजस्थान, उत्तरप्रदेश और हरियाणा में पेटकोक और फर्निस्ड ऑयल के उपयोग पर रोक हटाने के निर्देश का स्वागत करते हुए बताया कि इससे प्रदेश के लाईम, सीमेंट और पॉवर उद्योगों को बड़ी राहत मिलेगी।

उन्होंने मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे और राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के उद्योगों के पक्ष में सशक्त पैरवी कर राजस्थान के लाईम, सीमेंट और पॉवर उद्योगों को बचाने के लिए आभार भी व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने राजसिको अध्यक्ष श्री लोहिया को फोन पर बधाई देते हुए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों से अब प्रदेश के हजारों उद्योगों को जीवनदान मिल सकेगा।

श्री लोहिया ने बताया कि आज ही सर्वोच्च न्यायालय ने पेटकोक और फर्निस्ड ऑयल पर लगी रोक हटाने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पेटकोक और फर्नीस्ड ऑयल के उपयोग पर रोक लगाने से राजस्थान सहित अन्य प्रदेशों के सीमेंट, लाईम और पॉवर उद्योगों के सामने वैकल्पिक इंधन नहीं होने से बड़ा संकट उत्पन्न हो गया था और हजारों उद्योग बंद होने के कगार पर पहुंच गए थे।

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