- December 29, 2014
निर्माण कार्य पर पाबंदी के लिए शिमला में चुने जाएंगे और हरित क्षेत्र
शिमला (हि०प्र०) – प्रदेश सरकार ने शिमला शहर में और हरित क्षेत्र चिन्हित करने का निर्णय लिया है ताकि शहर और इर्द-गिर्द क्षेत्रों में निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा सके। इन हरित क्षेत्रों को वर्तमान में चयनित 17 हरित क्षेत्रों से जोड़ा जाएगा। शहरी विकास एवं नगर नियोजन मंत्री श्री सुधीर शर्मा ने आज शहरी एवं नगर नियोजन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि विभाग ने प्रदेश के लोगों को निर्माण गतिविधियों में सुविधा प्रदान करने के लिए अनेक निर्णय लिये हैं और प्रक्रियाओं को भी सरल बनाया गया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को विकास गतिविधियां चलाने तथा आवासीय भवनों के निर्माण के लिए नियमों में छूट दी गई है। 600 एम-2 फलोर क्षेत्र के लिए एक अतिरिक्त पार्किंग तथा कमर्शियल वैबसाइट भवनों के 100 एम-2 फलोर क्षेत्र के लिए आगे की ओर कम से कम दो मीटर सैट बैक और साथ लगते भवन के बीच डेढ़ मीटर की दूरी निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक सेवाएं प्राप्त करने के लिए पंचायती राज संस्थानों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।
सरकार ने योजना स्वीकृति के लिए शुल्क को पचास प्रतिशत कम किया है जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, बीपीएल और राष्ट्रीय आवास योजना के लाभार्थियों को स्वीकृति शुल्क तथा भूमि बदलाव पर शुल्क से पूर्णतया मुक्त किया गया है। दूसरी ओर, क्षेत्र के मूल निवासियों को भी आवासीय गतिविधियों के लिए भूमि बदलाव शुल्क से छूट दी गई है। मंत्री ने कहा कि विधानसभा में मुख्यमंत्री के आश्वासन के अनुरूप, औद्योगिक प्रयोग के लिए भूमि के उपयोग में बदलाव के एवज में लिए जाने वाले शुल्क को भी पचास प्रतिशत घटाया गया है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक इकाईयों के फ्लोर एरिया रेशो को बढ़ाने को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके तहत 1.50 से 1.75, 1.25 से 1.50, 1.00 से 1.25 तथा 0.90 से 1.00 के अतिरिक्त संगठित आवासीय परियोजनाओं की उंचाई को भी बढ़ाया गया है, जिसके अंतर्गत अब पहाड़ी क्षेत्रों में 25 मीटर तथा निचले क्षेत्रों में 30 मीटर निर्धारित किया गया है। इस निर्णय से पार्किंग व खुले क्षेत्र भी उपलब्ध होंगे। श्री सुधीर शर्मा ने कहा कि सरकारी क्षेत्र, सार्वजनिक उपक्रम और व्यावसायिक भवनों में बहुमंजिला पार्किंग तथा अन्यों को निर्धारित फ्लोर एरिया रेशो पर अगर व्यावहारिक हो तो दो मंजिला पार्किंग निर्माण की अनुमति प्रदान की गई है।
संचार टावर स्थापित करने के लिए भी नियमों को अधिसूचित किया गया है और सभी स्थानिक योजना जीआईएस फाॅरमेट पर तैयार की जा रही है। उन्होंने सभी अधिकारियों को जन समस्याओं का शीघ्र निपटान करने के निर्देश दिये। बैठक में प्रधान सचिव टीसीपी श्रीमती मनीषा नंदा, निदेशक टीसीपी श्री संदीप कुमार तथा विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।