- December 31, 2018
1 लाख 5 हजार 919 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थी :उपायुक्त
झज्जर— हरियाणा सरकार सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत एक नवंबर 2018 से प्रतिमाह दो हजार रूपये पात्र लाभार्थियों को दे रही है।
उपायुक्त सोनल गोयल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार की जनहितैषी सोच को क्रियान्वित करते हुए जिला में एक लाख पांच हजार 919 पात्र लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ प्रतिमाह दिया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि वृद्घा अवस्था सम्मान भत्ता की श्रेणी में 64 हजार 801 लाभार्थियों को, दिव्यांग पेंशन की श्रेणी में 6हजार 694 लाभार्थियों, विधवा पेंशन की श्रेणी में 25 हजार 832 को, निराश्रित बच्चों की श्रेणी के तहत आर्थिक मदद के रूप में 6 हजार 184 लाभार्थियों को, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता की श्रेणी में एक हजार 827 पात्र लाभार्थियों को, 50 प्रतिशत से कम बौद्घिक क्षमता वाले बच्चे जो स्कूल नहीं जा पा रहे की श्रेणी में वित्तीय मदद के तहत 580 तथा किन्नर भत्ता श्रेणी में एक पात्र को सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिया जा रहा है।
उपायुक्त ने नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए पात्र व्यक्ति अटल सेवा केंद्र, अंतोदय भवन व अंतोदय सरल केंद्रों पर पंहुचकर समाज कल्याण विभाग की साइट पर ऑन लाइन आवेदन कर सकता है। इसके लिए जिला के सभी अटल सेवा केंद्रों , अंतोदय भवन व सरल केंद्रों पर सुविधा उपलब्ध है,ताकि पारदर्शी तरीके से पात्र व्यक्ति योजना का लाभ प्राप्त कर सके।
योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा बौना व किन्नर श्रेणी में सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिया जा रहा है। बौना श्रेणी में हरियाणा का नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए , पुरूष केटेगरी में हाईट तीन फुट आठ इंच तथा महिला केटेगरी में हाईट 3 फुट 3 ईंच होनी चाहिए।
उम्र का प्रमाण पत्र सीएमओ द्वारा जारी होने पर पात्र व्यक्ति आवेदन कर सकता है। किन्नर श्रेणी में आयु 18 वर्ष से अधिक,पांच वर्ष से प्रदेश का नागरिक तथा सीएमओ द्वारा मैडिकल प्रमाण पत्र जारी होने पर आवेदन करने का पात्र है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना के तहत ऐसे अभिभावक जिनकी संतान केवल बेटियां हैं और परिवार की आय दो लाख रूपये सालाना से कम है।
योजना के तहत पुरूष या महिला की उम्र 45 वर्ष होने पर महिला के नाम आवेदन किया जा सकता है। लाडली सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 15 वर्ष तक पेंशन मिलेगी फिर वृद्घावस्था सम्मान भत्ता में परिवर्तित हो जाएगी।
उन्होंने बताया कि विधवा पेंशन व विधवा के बच्चों को निराश्रित श्रेणी में भी प्रतिमाह वित्तीय मदद दी जा रही है। उन्होंने कहा कि पात्र व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर हार्ड कॉपी जिला समाज कल्याण विभाग में जमा करवा कर उपरोक्त पेंशन व भत्तों का लाभ ले सकते हैं।