• October 18, 2018

चुनाव प्रचार समाप्ति के बाद सभा, जुलूस, सार्वजनिक प्रचार-प्रसार करना दण्डनीय

चुनाव प्रचार समाप्ति के बाद सभा, जुलूस, सार्वजनिक प्रचार-प्रसार करना दण्डनीय

भोपाल———– मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही.एल. कान्ता राव ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट निर्देश जारी कर कहा है कि मतदान समाप्ति के निर्धारित समय से 48 घण्टे पूर्व कोई भी प्रत्याशी निर्वाचन के सम्बन्ध में कोई भी सार्वजनिक सभा या जुलूस नहीं करेगा और ना ही उसमें सम्मिलत होगा तथा ना ही उसे संबोधित करेगा ।

कोई भी प्रत्याशी प्रचार समाप्ति के बाद किसी भी ऐसे सार्वजनिक आयोजन, धार्मिक आयोजन, शादी-विवाह समारोह में सम्मिलित होकर चुनाव प्रचार संबंधी किसी भी प्रकार की कोई अपील भी नहीं करेगा।

टी.वी, चलचित्र, रेडियो, एफ.एम.चैनल, मोबाईल पर वीडियो संदेश, वॉइस संदेश और ऐसे किसी भी साधन से चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद प्रचार संबंधी कोई अपील नहीं करेगा।

कोई भी प्रत्याशी संगीत समारोह, नाट्य अभिनय और मनोरंजन के किसी भी ऐसे साधन का प्रयोग नहीं करेगा, जिससे चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित किया जा सके।

किसी भी प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन की व्यवस्था भी नहीं करेगा। जनता के समक्ष चुनाव संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा। उक्त बातों का उल्लंघन होने पर दो वर्ष का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों प्रकार के दण्ड का प्रावधान है।

Related post

हिमाचल प्रदेश का संजौली मस्जिद विवाद और जम्मू कश्मीर का चुनाव

हिमाचल प्रदेश का संजौली मस्जिद विवाद और जम्मू कश्मीर का चुनाव

हिमाचल प्रदेश का संजौली मस्जिद विवाद और जम्मू कश्मीर का चुनाव जम्मू में हिंदू मतदाताओं के…
पर्यावरणविद् जल स्टार रमेश गोयल सम्मानित

पर्यावरणविद् जल स्टार रमेश गोयल सम्मानित

शिक्षक दिवस के उपलक्ष में गोवा में मीडिया हाउस द्वारा अदिलिला फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित…
पुस्तक: एस. राधाकृष्णन: व्यक्तित्व और कृतित्व

पुस्तक: एस. राधाकृष्णन: व्यक्तित्व और कृतित्व

उमेश कुमार सिंह——– एस.राधाकृष्णन का जीवन और कार्य, दूसरा-विस्तारित संस्करण प्रतिष्ठित डायमंड बुक्स द्वारा हिंदी संस्करण…

Leave a Reply