न्याय पर कलंक न्यायाधीश जी0एस0 नेताम अब तक न्यायिक कुर्सी पर क्यों

न्याय पर कलंक न्यायाधीश जी0एस0 नेताम अब तक न्यायिक कुर्सी पर क्यों

माननीय न्यायाधीश यू0सी0 मिश्रा द्वारा माननीय न्यायाधीश जी0एस0 नेताम, अपर जिला न्यायालय देवसर के खिलाफ़ आदेश.

गौरतलब हैं कि फ़रियादी नीरज गुप्ता मामला, विप्रो कंपनी द्वारा नौकरी के नाम पर फर्जिवाडा किये जाने के मामले में माननीय जी0एस0 नेताम अपर जिला न्यायाधीश देवसर ने विप्रो कम्पनी (जो की देश के 3 सबसे बडे उद्योगपति हैं) के पक्ष में फ़रियादी को मामला वापस लेने की धमकी दिनांक 02/05/17 दिया|

मामला वापस न लेने की सूरत में माननीय जी0एस0 नेताम ने कहा कि प्रत्यर्थी अज़िम प्रेमजी के खिलाफ़ 193 के तहत माननीय उच्च न्यायालय में एक परिवाद पेश किया जायेगा यह सुनकर फ़रियादी बहुत आहत हुआ|

फ़रियादी द्वारा माननीय जिला न्यायालय वैढन में परिवाद ट्रान्सफर के लिये शिकायती परिवाद पेश किया गया |

माननीय नेताम महोदय की शिकायत —

1. श्री मान रजिस्टार महोदय उच्च न्यायालय, 2. श्री मान मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, 3. श्री मान रजिस्टार जनरल सर्वोच्च न्यायालय, 4. श्री मान मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय, 5. महामुहिम राज्यपाल मध्य प्रदेश|

इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने त्वरित संज्ञान लेते हुए मामले की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिये|

माननीय यू0सी0 मिश्रा अपर जिला न्यायालय वैढन में दिनांक 12/07/17 को फ़रियादी का वयान दर्ज किया गया | मुझ फ़रियादी द्वारा विप्रो नौकरी फर्जिवाडा मामले में उक्त अहम सबूत भी पेश किया गया |

माननीय यू0सी0 मिश्रा अपर जिला न्यायालय द्वारा जांच में पाया गया कि मुझ फ़रियादी द्वारा माननीय जी0एस0 नेताम के खिलाफ़ लगाये गये सारे आरोप सत्य और सही हैं जो इस प्रकार हैं :-

1. उक्त पुनर्बिचार मामला क्र0 500088/16 जिसमें जारी नोटिस का किसी भी आरोपी/प्रत्यर्थीगण द्वारा कोई भी जबाब पेश किया गया, न तो मामला माननीय न्यायालय द्वारा पंजीबध्य किया गया और न ही मामला खारिज किया गया | किंतु माननीय न्यायालय के नियम के बिरुध माननीय जी0एस0 नेताम अपर जिला न्यायाधीश देवसर द्वारा प्रत्यर्थी अज़िम प्रेमजी के वकील को मात्र मेमोरेन्डम पेश कर नकल दे दिया गया | जो असम्बैधानिक हैं |

2. उक्त मामले मे जब माननीय जी0एस0 नेताम न्यायाधीश द्वारा प्रत्यर्थी अज़िम प्रेमजी के वलिक को दिये जा रहे नकल की जानकारी पाने पर मुझ फ़रियादी और फ़रियादी के वकील द्वारा माननीय न्यायालय मे मौखिक बिरोध दर्ज कराई गई | और अज़िम प्रेमजी के वकील दिलीप द्विवेदी जी को तर्क के लिये माननीय न्यायालय मे आमंत्रित किया गया| जिस पर वकील दिलीप द्विवेदी जी माननीय न्यायालय में पेश तक नही हुए |

जिसके तुरंत बाद प्रत्यर्थी अज़िम प्रेमजी की ओर से माननीय न्यायाधीश जी0एस0 नेताम महोदय द्वारा मोर्चा सम्भालते हुए, मुझ फ़रियादी को धमकी देते हुए कहा की मुझ फ़रियादी द्वारा प्रत्यर्थी अज़िम प्रेमजी के खिलाफ़ झूठा मुकदमा माननीय न्यायालय में दर्ज कराई गई हैं| जिसे अगर मुझ फरियादी द्वारा तुरंत वापस न लिया गया, तो प्रत्यर्थी अज़िम प्रेमजी 193 के तहत माननीय उच्च न्यायालय में मुझ फ़रियादी के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज कराया जायेगा |

अत: माननीय न्यायाधीश जी0एस0 नेताम महोदय द्वारा प्रत्यर्थी अज़िम प्रेमजी का जिस तरह भरी न्यायालय में तरफ़दारी कर मुझ फ़रियादी को मामला वापस लेने का दवाव बनाते हुए, धमकीयां दी गई उससे स्पस्ट हैं कि न्यायाधीश जी0एस0 नेताम महोदय का प्रत्यर्थी अज़िम प्रेमजी का घनिष्ट संबंध हैं|

माननीय जी0एस0 नेताम महोदय ने माननीय न्यायाधीश की गरिमा तक को ताक पर रख कर प्रत्यर्थी अज़िम प्रेमजी की तरफ़दारी करते हुए मुझ फ़रियादी को धमकीयां देकर मामला वापस लेने का दवाव बनाया गया|

3. मुझ फरियादी द्वारा माननीय जी0एस0 नेताम महोदय को लगाये गये आरोप (प्रत्यर्थी अज़िम प्रेमजी से मामला को दवाने के लिये माननीय जी0एस0 नेताम महोदय करोडो में पैसें लिये हैं) की भी सत्यता इस बात से भी होती हैं कि अभी हाल ही में माननीय जी0एस0 नेताम महोदय द्वारा खुद के पत्नि द्वारा किये जा रहे नौकरी को छुड़वा कर उनके नाम पर सिंगरौली मुख्यालय से महज 8-10 KM की दूरी पर नौगढ में एक पेट्रोल पम्प इन्डियन आयल के नाम से जून 2017 में ही खुलवाया गया हैं| जिसकी पुष्टि उक्त मामले की जांच कर रहे माननीय न्यायाधीश यू0सी0 मिश्रा महोदय द्वारा कर लिया गया|

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