- December 21, 2016
ऋण के लिये किसानों को 60 दिन की ग्रेस अवधि
पेसूका ————विनिर्दिष्ट बैंक नोट (एसबीएन) के हाल में विमुद्रीकरण के बाद सरकार निर्धारित समय सीमा के अधीन ऋण बकाया के भुगतान में किसानों द्वारा सामना की जा रही बाधाओं से अवगत है।
अपने ऋण बकाया के भुगतान के लिए किसानों द्वारा कुछ अधिक समय की आवश्यगकता को देखते हुए सरकार ने दिनांक 21 नवंबर, 2016 के आरबीआई के परिपत्र के आधार पर ऐसे किसानों को 60 दिन की ग्रेस अवधि देने का निर्णय लिया है जिनका फसल ऋण 1 नवंबर, 2016 और 31 दिसंबर, 2016 के बीच देय है और यदि किसान भुगतान की तारीख से 60 दिनों के भीतर इसे चुका देते हैं तो वे वर्ष 2016-17 हेतु शीघ्र अदायगी प्रोत्सा हन हेतु पात्र होंगे।
ग्रामीण क्षेत्र और कृषक समुदाय के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार बुनियादी स्तमर पर 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की कम दरों पर फसल ऋण देती है। नियत तारीख के अंदर ऋणों के शीघ्र भुगतान तथा एक वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए किसानों को 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष का प्रोत्सााहन दिया जाता है।
शीघ्र भुगतान करने वाले किसान 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लघु आवधिक ऋण प्राप्तव कर सकते हैं। तथापि यह शीघ्र अदायगी प्रोत्साशहन उन किसानों के लिए लागू नहीं है जो ऐसे ऋणों को प्राप्तस करने के एक वर्ष बाद भुगतान करते हैं।