- September 30, 2016
उपभोक्ता को नया मोबाईल दिलाने संबंधी आदेश – जिला उपभोक्ता मंच
दिनांक 30.09.2016-(सचिन पटवा) – जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच प्रतापगढ़ में एक परिवाद सुश्री अपूर्वा सोनी ने अधिवक्ता श्री सचिन पटवा के द्वारा एम0आई0 कम्पनी के विरूद्ध मामला दर्ज किया था।
परिवादिया ने 12999/- रूपये में मोबाईल क्रय किया था। कम्पनी निर्मित त्रुटियुक्त होने से बार-बार खराब हो रहा था। जिस पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच प्रतापगढ़ ने आदेश किया कि परिवादिया का इसी मेक एवं माॅडल का जैसा की उसने खरिदा था, त्रुटि रहित मोबाईल देवें तथा यदि एक माह की अवधि में परिवादिया को नया मोबाईल नहीं दिया तो मोबाईल की कीमत रूपये 12999 मय 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के अदा करें तथा परिवाद व्यय 2500 रूपये एवं मानसिक सन्ताप के 2500 रूपया परिवादिया को दिये जाने हेतु कम्पनी के विरूद्ध आदेश प्रदान किया।