4,305 नवीन आँगनबाड़ी केन्द्र तथा 600 मिनी आँगनबाड़ी केन्द्र शुरू करने की मंजूरी

4,305 नवीन आँगनबाड़ी केन्द्र तथा 600 मिनी आँगनबाड़ी केन्द्र शुरू करने की मंजूरी

दिनेश मालवीय————————————मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिह चौहान की अध्यक्षता में आज सम्पन्न मंत्रि-परिषद् की बैठक में प्रदेश में 4,305 नवीन आँगनबाड़ी केन्द्र तथा 600 मिनी आँगनबाड़ी केन्द्र शुरू करने की मंजूरी दी गयी।

इन केन्द्र के लिए 4,305 आँगनबाड़ी कार्यकर्ता, 4,305 सहायिका और 600 मिनी आँगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद मानदेय आधार पर मंजूर किये गये। साथ ही 4,905 आँगनबाड़ी/ मिनी आँगनबाड़ी केन्द्र के पर्यवेक्षण के लिये 196 पर्यवेक्षक के पद नियमित वेतनमान में सृजित करने की स्वीकृति दी गई।

नये महाविद्यालय

मंत्रि-परिषद् ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के अनुपालन में 5 नवीन महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति दी। यह महाविद्यालय बरगवां (सिंगरोली), नरेला (भोपल), मालथौन (सागर), सोण्‍डवा (अलीराजपुर) और बक्सवाहा (छतरपुर) में खोले जायेगे।

पूर्व से संचालित शासकीय महाविद्यालय, अजयगढ़ (पन्ना), खुरई (सागर) एवं शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय सागर में नवीन संकाय/ विषय/स्तानकोत्तर कक्षाएँ प्रारंभ करने की स्वीकृति दी गई। इसके लिये 162 पद मंजूर किये गये। इनमें 90 शैक्षणिक और 72 गैर-शैक्षणिक पद हैं।

प्रशासकीय स्वीकृति

मंत्रि-परिषद् ने उचेहरा-नागौद- सिंहपुर-कालिजंर मार्ग (55.600 कि.मी.) और सरदारपुर-बदनावर मार्ग (42.976 कि.मी.) के निर्माण के लिये क्रमश: 123 करोड़ 12 लाख 70 हजार 930 रुपये और 91 करोड़ 48 लाख 50 हजार 744 रुपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी।

अन्य निर्णय

मंत्रि-परिषद् ने पुनर्वास विभाग को समाप्त कर उससे जुड़े कार्य राजस्व विभाग को सौंपने का निर्णय लिया।

मंत्रि-परिषद् ने तिलहन संघ के शेष 514 सेवायुक्तों के संविलियन की तिथि को 6 माह बढ़ाकर 11 अगस्त 2016 तक करने का निर्णय लिया।

मंत्रि-परिषद् ने सीएम हेल्पलाइन 1881 के वर्तमान काल सेन्टर में सीट संख्या 150 से बढ़ाकर 230 करने का निर्णय लिया। इससे मेनशिफ्ट की संख्या 300 से बढ़कर 460 हो जायेगी। सेन्टर में सहायक संचालक स्तर के 10 पद का सृजन किया जायेगा। इनपर 10 विभाग के अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर लिया जायेगा। काल सेन्टर में सेवानिवृत्त अधिकारियों को सलाहकार के रूप में लिये जाने के लिये 5 पद के सृजन को मंजूरी दी गई।

मंत्रि-परिषद् ने मार्ग सुविधा केन्द्रों (वे साइड अमेनिटीज) की स्थापना एवं संचालन की नीति-2016 का अनुमोदन किया।

मंत्रि-परिषद् ने उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना में लेखाधिकारी के 2 अतिरिक्त पद सृजित करने के आदेश का अनुसमर्थन किया।

मंत्रि-परिषद् ने उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जबलपुर और खण्ड पीठ इंदौर तथा ग्वालियर की स्थापना में हार्टिकल्चरिस्ट के 3 पद स्वीकृत किये। साथ ही न्यायिक जिला स्थापनाओं पर प्रोटोकॉल ड्यूटी के लिये तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 18 पद सृजित करने के आदेश का अनुसमर्थन किया गया। न्यायिक जिला स्थापनाओं में डिप्टी क्लर्क ऑफ कोर्ट, असिस्टेण्ट एकाउंटेन्ट तथा लायब्रेरियन कम फार्म्स क्लर्क के 133 अतिरिक्त पद सृजित करने के आदेश का अनुसमर्थन किया गया।

मंत्रि-परिषद् ने निर्णय लिया कि जिन औद्योगिक इकाइयों को जल का आवंटन जल संसाधन विभाग की जलकर नियम संबंधी अधिसूचना-2012 के पूर्व किया गया है उनके संबंध में 48 माह की गणना अधिसूचना 2013 के लागू होने के दिनांक 13 जुलाई 2012 से की जाये।

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