• October 24, 2022

2018 की धारा 12 ए के तहत आवेदन दाखिल करने के संबंध में ई-कोर्ट्स के साथ-साथ सीआईएस में एक नई केस एंट्री शुरू

2018 की धारा 12 ए के तहत आवेदन दाखिल करने के संबंध में ई-कोर्ट्स के साथ-साथ सीआईएस में एक नई केस एंट्री शुरू

बिहार ———– राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम और वाणिज्यिक न्यायालय (पूर्व संस्था मध्यस्थता और निपटान) नियम 2018 की धारा 12 ए के तहत आवेदन दाखिल करने के संबंध में ई-कोर्ट्स के साथ-साथ सीआईएस में एक नई केस एंट्री शुरू की।

यह भारत में इस तरह की पहली पहल है।

समारोह का उद्घाटन माननीय न्यायमूर्ति संजय करोल, मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय-सह-संरक्षक-इन चीफ, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और माननीय श्री न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार सिंह-सह-कार्यकारी अध्यक्ष, बिहार राज्य द्वारा किया गया. 18 अक्टूबर 2022 को बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में आयोजित परामर्श बैठक में विधिक सेवा प्राधिकरण एवं पटना उच्च न्यायालय के सभी माननीय न्यायाधीश।

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