सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 0 से 10 वर्ष तक की कन्या के नाम से डाकघर में खाता

सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 0 से 10 वर्ष तक की कन्या के नाम से डाकघर में खाता

भारत सरकार द्वारा संचालित सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 0 से 10 वर्ष तक की कन्या के नाम से डाकघर में खाता खुलवाए जा रहे हैं। वर्तमान में बालिकाएं जिनका जन्म 02 दिसम्बर 2003 या उसके बाद हुआ है, इस योजना के तहत उनका भी खाता खोला जा सकता है।

डाकघर में सुकन्या खाता खुलवाने से बेटियों का भविष्य सुनहरा होगा। यह खाता 9.2 प्रतिशत की उच्च दर से वार्षिक ब्याज के अतिरिक्त आयकर में भी छूट होगी। एक वित्त वर्ष में कम से एक हजार या अधिकतम 1 लाख 50 हजार की रशि जमा कर खाता खोला जा सकता है।

बालिका की 18 वर्ष की आयु पर शिक्षा इत्यादि के लिए 50 प्रतिशत जमा राशि निकाली जा सकती है। साथ ही 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर खाता बंद किया जा सकता है तथा 18 वर्ष पश्चात बालिका का विवाह होने पर भी खाता बंद कर सकते हैं।

बालिका के नाम से पूरे भारत वर्ष में केवल एक ही खाता खुलवाया जा सकता है। खाता खुलवाने के लिए बालिका का जन्म प्रमाण-पत्र एवं माता-पिता का फोटो पहचान पत्र व निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

अधिक जानकारी के लिए निकटतम डाकघर पर सम्पर्क किया जा सकता है।

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