संरपच पति के शामिल होने पर प्रतिबंध : अब पत्नी भी हाथ से गयों

संरपच पति के शामिल होने पर प्रतिबंध : अब पत्नी भी हाथ से गयों

त्रि-स्तरीय पंचायतों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास में उनकी भूमिका को मजबूत बनाने के उदद्देश्य से ग्राम सभाओं की बैठकों में महिला सरपंचों तथा पंचों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। इसके लिए राज्य शासन द्वारा पंचायतों की कार्यवाहियों में संरपच पति के शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

महिला आरक्षित पदों पर निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की एवज में ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की बैठकों में महिला प्रतिनिधि के पति या उनके परिजनों द्वारा संचालन करने या ग्राम सभा की बैठकों में भाग लिया जाता है तो संबंधित महिला सरपंच एवं पंच के विरूद्ध पद से विधिवत हटाए जाने की कार्रवाई प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था को सशक्त बनाने तथा पंचायतों में महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व के उद्देश्य से जिला जनपद तथा ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत पद आरक्षित किए गए हैं।

Related post

साइबर अपराधियों द्वारा ‘ब्लैकमेल’ और ‘डिजिटल अरेस्ट’ की घटनाओं के खिलाफ अलर्ट

साइबर अपराधियों द्वारा ‘ब्लैकमेल’ और ‘डिजिटल अरेस्ट’ की घटनाओं के खिलाफ अलर्ट

गृह मंत्रालय PIB Delhi——–  राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर साइबर अपराधियों द्वारा पुलिस अधिकारियों,…
90 प्रतिशत से अधिक शिकायतों का निपटारा किया गया : निर्वाचन आयोग

90 प्रतिशत से अधिक शिकायतों का निपटारा किया गया : निर्वाचन आयोग

कांग्रेस और भाजपा को छोड़कर अन्य पार्टियों की ओर से कोई बड़ी शिकायत लंबित नहीं है…
अव्यवस्थित सड़क निर्माण भी विकास को प्रभावित करता है

अव्यवस्थित सड़क निर्माण भी विकास को प्रभावित करता है

वासुदेव डेण्डोर (उदयपुर)———– देश में लोकसभा चुनाव के तीसरे फेज़ के वोटिंग प्रक्रिया भी समाप्त हो…

Leave a Reply