• February 22, 2019

‘‘सीविजिल’—-नागरिक चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता और व्यय उल्लंघन की रिपोर्ट करें —-संयुक्त निर्वाचन अधिकारी डॉ. इन्द्र जीत

‘‘सीविजिल’—-नागरिक चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता और व्यय उल्लंघन की रिपोर्ट करें —-संयुक्त निर्वाचन अधिकारी डॉ. इन्द्र जीत

चंडीगढ़——- हरियाणा के संयुक्त निर्वाचन अधिकारी डॉ. इन्द्र जीत ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने ‘‘सीविजिल’’ ऑनलाइन एप्लीकेशन की शुरुआत की है।

इस नवीनतम मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से नागरिक चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता और व्यय उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकते हैं।

‘‘सीविजिल’’ जिम्मेदार नागरिकता एवं सक्रियता पर जोर देता है और इसके माध्यम से नागरिक स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार भूमिका निभा सकते हैं।‘‘सीविजिल’’ एप्लिकेशन 25 फरवरी, 2019 तक परीक्षण के आधार पर चल रही है।

डॉ. इन्द्र जीत ने बताया कि ‘‘सीविजिल’’ एंड्रॉइड एप्लिकेशन है, जिसे संचालित करना बेहद ही आसान है। उपचुनाव/विधानसभा/संसदीय चुनावों की अधिसूचनाएं जारी होने की तारीख से इस एप्लिकेशन के द्वारा नागरिक उल्लंघन की रिपोर्टिंग कर सकते हैं।

नागरिक गगूल प्ले स्टोर से इस एप्लिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। नागरिकों को शिकायत दर्ज करते समय अपना मोबाइल नंबर देना आवश्यक नहीं है। नागरिक फोटो खींच सकता है या दो मिनट की वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है।

यह फोटो / वीडियो एप्लिकेशन पर अपलोड करना है, इसके साथ ही भौगोलिक सूचना प्रणाली द्वारा मैपिंग की गई स्वचालित जीपीएस लोकेशन अपलोड हो जाएगी। शिकायत दर्ज करने के बाद 20 मिनट के भीतर ही संबंधित टीम लोकेशन पर पहुंच जाएगी और 100 मिनट के भीतर शिकायत का समाधान हो जाएगा।

उन्होंने बताया कि सीविजिल, जागरूक नागरिकों को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की घटनाओं के घटित होने के कुछ ही मिनटों के भीतर लाइव रिपोर्ट देने की अनुमति देता है। इसके लिए उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र में रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है।

उन्होंने बताया कि इस एप्लिकेशन के माध्यम से नागरिक धन वितरण, उपहार / कूपन वितरण, शराब वितरण, बिना अनुमति के पोस्टर / बैनर लगाने, आग्नेयास्त्रों का प्रदर्शन, धमकी, बिना अनुमति के वाहन या काफिले जाना, पेड न्यूज, संपत्ति विरूपण, मतदान के दिन मतदाताओं को ले जाना, मतदान के दिन मतदान केंद्र के 100 मीटर के भीतर प्रचार करना, चुनाव से पहले प्रतिबंध यानी मतदान के 48 घंटे पहले की अवधि के दौरान प्रचार करना, धार्मिक या सांप्रदायिक भाषण / संदेश, अनुमति समय के अलावा लाउड स्पीकर का उपयोग, बिना घोषणा के पोस्टर लगाने संबंधि उल्लंघनों की शिकायत / रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं।

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