विद्युत दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा मानकों का पालन कराया जाय -प्रमुख सचिव, ऊर्जा

विद्युत दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा मानकों का पालन कराया जाय -प्रमुख सचिव, ऊर्जा

लखनऊः—(सू०वि०)—-प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकान्त शर्मा द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में विद्युत दुर्घटनाओं को रोकनें हेतु प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष आलोक कुमार ने कड़े निर्देश जारी किये है।

प्रदेश के सभी वितरण निगमों के प्रबन्ध निदेशको एवं मुख्य अभियन्ताओं को निर्देशित किया गया है कि अनिवार्य रूप से सभी सुरक्षा मानकों का पालन करते हुये ही विद्युत कार्य कराये जायें। इनके पालन में किसी भी तरह की लापरवारी न बरती जाये। अन्यथा दुर्घटना के लिये जिम्मेदार कार्मिक के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

शक्ति भवन में आज सम्पन्न वीडियों कांफ्रन्सिंग में प्रमुख सचिव ने निर्देशित किया है कि लाइन पर कार्य करते समय सभी सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग हो तथा इसकी सूचना एक दिन पूर्व समाचार पत्रों में प्रकाशित हो साथ ही शट डाउन लने के लिये एक प्रपत्र भी जारी किया गया है जिसका अनिवार्य रूप से पालन किया जाये व कार्य पूर्ण होने के बाद शट डाउन वापस लेने का प्रमाण पत्र भी जारी किया जाये। दुर्घनाओं के रोकथाम के लिये उपकेन्द्र वार जागरूकता अभियान चलाया जाये।

कारपोरेशन अध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी संविदा कर्मियों को संविदा अनुबंध के एक माह के भीतर परिचय पत्र जारी कराना सुनिश्चित करें। ताकि उन्हें कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। इस सम्बन्ध में संविदाकर्मी के भुगतान में किसी भी प्रकार की अवैध रूप से की गई कटौती मान्य नहीं होगी।

संविदा श्रमिक को कम मजदूरी भुगतान किये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर जांच कर शिकायत के सही पाये जाने पर संविदाकार का अनुबन्ध तत्काल निरस्त कर ब्लैक लिस्ट करते हुये नियमानुसार कार्यवाही की जायें। सम्बन्धित नियत्रंक अधिकारी सुनिश्चित करें कि उनके कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत संविदाकार द्वारा संविदा कर्मियों का ई0पी0एफ0 अंशदान नियोक्ता के अंशदान सहित सम्बन्धित ई0पी0एफ0 कार्यालय में समय से जमा किया जा रहा है। संविदा श्रमिको की म्त्यु की दशा में तत्काल पाॅच लाख रूपये पीड़ित परिवार को भुगतान कराकर संविदाकार के बीजकों में समायोजन कर पीड़ित परिवार को क्षतिपूर्ति उपलब्ध करायी जाये।

संविदा श्रमिक की विद्युत दुर्घटना में घायल अथवा मृ्त्यु अथवा विकलांगता (पूर्ण अथवा आंशिक) होने की दशा में तत्काल संविदाकार के माध्यम से श्रम विभाग को दुर्धटना के घटित होने की सूचना पे्रषित करते हुए पीड़ित परिवार को अनुमन्य क्षतिपूर्ति का भुगतान दिलाया जाए।

इस सम्बन्ध में नियंत्रक अधिकारी द्वारा अनुश्रवण किया जायेगा कि अतिशीघ्र क्षतिपूर्ति पीड़ित पक्षकार को मिले। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए।

20 मई को दक्षिणांचल डिस्काम के उपकेन्द्र नगर कमाल के कोलुआ फीडर पर कार्य करते हुये एक कार्मिक तथा एक गा्र मीण की मृत्यु हो गयी थी। इस प्रकरण में प्राथमिक जाॅच के बाद विजय मेहता टीजी-2 को निलम्बित कर दिया गया है तथा मृतको को विधि सम्मत सभी भुगतान कराये जा रहें हैं।

जाॅच में यह पाया गया है कि संविदा श्रमिक का ई0एस0आई0 में पंजीकरण है। उसकी पत्नी को ई0पी0एफ0 का भुगतान कराया जा रहा है तथा नियमानुसार अनुमन्य पेंषन भी उसे मिलेगी।

सम्पर्क सूत्रः-
सूचना अधिकारी-
सी.एल. सिंहः7705800985

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