निर्वाचन में निर्वाचक की निरक्षरता, अन्धता या अन्य अशक्तता के कारण सहायक / साथी उपलब्ध

निर्वाचन में निर्वाचक की निरक्षरता, अन्धता या अन्य अशक्तता के कारण सहायक / साथी उपलब्ध

देहरादून ———(उत्तराखंड)———————- क्षेत्र पंचायत प्रमुख/उप प्रमुखों के निर्वाचन में निर्वाचक की निरक्षरता, अन्धता या अन्य अशक्तता के कारण सहायक/साथी उपलब्ध कराया जाएगा। यह जानकारी देते हुए राज्य निर्वाचन अधिकारी सुबर्द्धन ने बताया कि निरक्षरता, अन्धता या अन्य अशक्तता के कारण निर्वाचन अधिकारी के समाधान के पश्चात्, निर्वाचक द्वारा मतदान में सहायता के लिए अपने साथ एक सहायक/साथी को ले जाने का प्रविधान है।

उन्होंने बताया कि ऐसे निर्वाचक(मतदाता) को सहायक/साथी उपलब्ध कराने की परिस्थिति, दशाएं एवं रीति के संबंध में आयोग द्वारा ’’भारत को संविधान’’ के अनुच्छेद 243 ट एवं उत्तरप्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम , 1961 यथासंशोधित (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत) की धारा 264 ख(1)एवम्(2) के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों के अधीन आदेश पारित किये गये है।

राज्य निर्वाचन अधिकारी श्री सुबर्द्धन ने बताया कि सहायक की मांग करने वाला निर्वाचक साक्षर है या निरक्षर इस बात का सत्यापन उसके द्वारा दाखिल नाम निर्देशन पत्र एवं शपथपत्र आदि से कर लिया जाएगा। इसके साथ ही यह शपथपत्र नोटरी से सत्यापित होना अनिवार्य है।

उन्होंने बताया कि यदि निर्वाचक अपनी अन्धता या अन्य अशक्तता के कारण सहायक की मांग करे तो उसे जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह अन्धता या अन्य अशक्तता से इस स्तर तक ग्रसित है कि वह अपना मतदान करने में अक्षम है, उसे अपनी अन्धता या अशक्तता का पुराना/नया विवरण भी उक्त प्रमाण पत्र के साथ संलग्न कर समस्त अभिलेखीय साक्ष्य जिलाधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

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