• February 4, 2016

निजी नर्सिंग होम छापा :पीएनडीटी एक्ट के तहत मामला दर्ज

निजी नर्सिंग होम  छापा :पीएनडीटी एक्ट के तहत मामला दर्ज
झज्जर, 4 फरवरी  पीएनडीटी एक्ट के तहत गठित जिला टास्क फोर्स ने वीरवार को झज्जर शहर में धनखड़ नर्सिंग होम होम पर छापा मारकर एमटी किट व अन्य प्रतिबंधित दवाएं कब्जे में ली हैं। नर्सिंग होम में उक्त किट व दवाओं के इस्तेमाल के लिए पंजीकरण भी नहीं था। उक्त मामले में नर्सिंग होम संचालक के खिलाफ पुलिस कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 1
सिविल सर्जन डा. ईश्वर सिंह के निर्देश पर वीरवार को पीएनडीटी के नोडल अधिकारी एवं उप सिविल सर्जन डा.राकेश कुमार के नेतृत्व में उप सिविल सर्जन डा.राजकरण, डा.विनीत, डा. रूचिका, डा. ए कमल, ड्रग कंट्रोलर विजयराजे ने संयुक्त रूप से झज्जर शहर के बस स्टैंड के समीप धनखड़ नर्सिंग होम पर छापा मारा। छापे के दौरान नर्सिंग होम में रखे कूड़ेदान में प्रयोग की गई एमटी किट व नर्सिंग होम में अन्य प्रतिबंधित दवाएं बरामद की। नोडल अधिकारी डा.राकेश ने बताया कि उक्त नर्सिंग होम इस प्रकार की प्रतिबंधित दवाएं रखने के लिए रजिस्टर्ड नहीं था और जांच के दौरान प्रयोग की गई दवाएं भी कूड़ेदान में मिली हैं।
डा.राकेश ने कहा कि झज्जर जिले में किसी भी रूप से लिंग का पता लगाने वाले नर्सिंग होम पर विभाग की पैनी नजर है और यदि कोई नियमों की अनदेखी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने में विभाग पूर्णतया सतर्क है। उन्होंने बताया कि उपायुक्त अनिता यादव के मार्गदर्शन में व सिविल सर्जन डा. ईश्वर सिंह के कुशल नेतृत्व में जिले में निरंतर टास्क फोर्स की ओर से छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही आमजन को भी जागरूक किया जा रहा है कि अपने आस-पास कहीं भी लिंग जांच या भ्रूण हत्या से संबंधित गतिविधि नजर आए तो उसके बारे में तुरंत स्वास्थ्य विभाग या जिला प्रशासन को सूचना दे।

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