• December 25, 2023

छह साल की अवधि के लिए अयोग्य घोषित : तमिलनाडु के मंत्री के पोनमुडी को तीन साल कैद की सजा : मद्रास हाई कोर्ट

छह साल की अवधि के लिए अयोग्य घोषित : तमिलनाडु के मंत्री के पोनमुडी को तीन साल कैद की सजा : मद्रास हाई कोर्ट

मद्रास हाई कोर्ट ने 21 दिसंबर को आय से अधिक संपत्ति के मामले में तमिलनाडु के मंत्री के पोनमुडी को तीन साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने पोनमुडी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आपराधिक कदाचार का दोषी पाया है और इसलिए एक विधायक के रूप में उनकी अयोग्यता लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए) की धारा 8 (1) के तहत आएगी। यह अधिनियम कहता है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों सहित विभिन्न अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया व्यक्ति छह साल की अवधि के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा।

आरपीए की धारा 8(1) में कहा गया है कि यदि किसी विधायक को धारा में उल्लिखित किसी भी अपराध के लिए कारावास की सजा सुनाई जाती है, तो उनकी अयोग्यता दोषसिद्धि की तारीख से लेकर कारावास की पूरी अवधि तक और अतिरिक्त छह साल तक रहेगी। जेल से उनकी रिहाई की तारीख से.

चूंकि पोनमुडी, जो तिरुकोइलूर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई गई है, वह धारा 8(1) के अनुसार, कुल नौ साल (तीन प्लस छह साल) के लिए अयोग्य माने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर ही अयोग्यता रद्द होगी।

किसी को धारा 8(1) को आरपीए की धारा 8(3) के साथ भ्रमित नहीं करना चाहिए, यही वह धारा थी जिसके तहत आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

आरपीए की धारा 8(3) के अनुसार, एक विधायक को अयोग्य घोषित करने के लिए किसी भी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए और कम से कम दो साल के कारावास की सजा दी जानी चाहिए जो धारा 8(1) के अंतर्गत नहीं आता है। धारा 8(1) में ऐसी किसी न्यूनतम आवश्यकता का उल्लेख नहीं है।

 

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