• December 11, 2014

चीनी मोबाइल कंपनी जिओमी के स्मार्टफोन्स की बिक्री पर रोक -दिल्ली हाईकोर्ट

चीनी मोबाइल कंपनी जिओमी के स्मार्टफोन्स की बिक्री पर रोक -दिल्ली हाईकोर्ट

नई दिल्ली। भारतीय स्मार्टफोन बाजार में तेजी से लोकप्रिय हो रहे चीनी मोबाइल कंपनी जिओमी के स्मार्टफोन्स की बिक्री पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। ई-कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट को इसके हैंडसेट्स नहीं बेचने काे कहा गया है। एरिक्सन की ओर से पेटेंट उल्लंघन संबंधी शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। एरिक्सन ने अपने आठ पेटेंट के उल्लंघन की शिकायत की है। कोर्ट का डिटेल ऑर्डर अभी तक जारी नहीं किया गया है। इसलिए इस बारे में जानकारी देना मुश्किल है कि किस डिवाइस को पेटेंट का उल्लंघन करने के कारण बैन किया जाएगा।court

भारत में अच्छा रिस्पॉन्स 
जिओमी कंपनी ने जुलाई 2014 में भारतीय मार्केट में अपनी सेल्स शुरू की थी। Mi3 वो पहला स्मार्टफोन था, जिसे कंपनी ने भारतीय मार्केट में लॉन्च किया था। इस वेरिएंट के फ्लैश सेल के जरिए 120000 हैंडसेट्स बिके थे और अब इसे अस्थाई रूप से बंद कर दिया गया है। ऐसे ही रीडमी 1S और रीडमी नोट स्मार्टफोन्स की सेल्स को भी भारत में अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। जिओमी कंपनी अपना Mi4, Mi5 और स्मार्टवॉच भी जल्द ही लॉन्च करने की तैयारी में है।

क्या कहा कोर्ट ने 
कोर्ट के आदेश के मुताबिक, एरिक्सन की मोबाइल टेक्नोलॉजी के पेटेंट का उल्लंघन करने वाले जिओमी के हैंडसेट्स न तो बनाए जा सकेंगे, न ही बेचे या असेंबल किए जा सकेंगे। कस्टम अधिकारियों को भी इसका आयात को रोकने को कहा गया है। कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता एरिक्सन की दलीलों से संतुष्ट होकर वह अस्थायी रोक का आदेश दे रही है।

माइक्रोमैक्स, इंटेक्स और जिओमी पर भी कार्रवाई मुमकिन  
एक रिपोर्ट के अनुसार, चीनी कंपनी जिओमी ने इसके पहले एरिक्सन द्वारा 6 बार भेजे गए रिमाइंडर का कोई जवाब नहीं दिया। एरिक्सन कंपनी ने इसी तरह का पेटेंट उल्लंघन का केस माइक्रोमैक्स, जिओमी और इंटेक्स स्मार्टफोन्स के लिए भी फाइल किया है। अगर इन कंपनियों ने जवाब नहीं दिया, तो इन पर भी कार्रवाई हो सकती है।

क्या कहते हैं कंपनी के हेड- 
जिओमी के इंडिया हेड मनू जैन के अनुसार, कंपनी के पास अभी तक आधिकारिक तौर पर कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया है। कंपनी कानून के हिसाब से काम करेगी और एरिक्सन के साथ मिलकर इस विवाद का हल निकालने की कोशिश करेगी।

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