कांग्रेस की महाभियोग याचिका खारिज —संवैधानिक बेंच

कांग्रेस की महाभियोग याचिका खारिज —संवैधानिक बेंच

नई दिल्‍ली : राज्यसभा के सभापति द्वारा प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग नोटिस खारिज किए जाने को चुनौती देने वाली कांग्रेस सांसदों की याचिका पर मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान कांग्रेस की तरफ यह याचिका वापस ले ली गई.

सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने कहा कि हम ख़ारिज कर रहे हैं, जिसके बाद पार्टी की तरफ से यह अर्ज़ी वापस ले ली.

कांग्रेस की तरफ से यह याचिका को 5 जजों की संवैधानिक बेंच को सौंपने पर ऐतराज़ जताया गया. कांग्रेस की तरफ़ से वरिष्‍ठ अधिवक्‍ता कपिल सिब्बल ने SC में पूछा ‘किस प्रशासनिक नियम के तहत संवैधानिक पीठ का गठन किया गया है?’

उन्‍होंने कहा कि 5 जजों की बेंच में यह ऑर्डर कैसे जा सकता है.

इस पर संवैधानिक पीठ ने सिब्बल से कहा, आप मैरिट पर बहस करें.

साथ ही उनसे कहा गया कि ऑर्डर की कॉपी ना मांगे. दरअसल, कपिल सिब्बल ने ऑर्डर की कॉपी मांगी थी, ताकि वे इसे चुनौती दे सकें.

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एके सिकरी, न्यायमूर्ति एस ए बोबड़े, न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा की याचिका पर सुनवाई की.

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