• March 8, 2019

एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधि0 के तहत 156 प्रकरणों में सहायता राशि स्वीकृत

एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधि0 के तहत 156 प्रकरणों में सहायता राशि स्वीकृत

जयपुर———- जिले में अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक गुरूवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार मेें आयोजित की गई, बैठक में जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित प्रकरणों पर विचार विमर्श कर कुल 156 प्रकरणों में सहायता राशि स्वीकृत की गई।

बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर (दक्षिण) श्री धारा सिंह मीणा ने इस अधिनियम के तहत लम्बित प्रकरणों पर पुलिस, अभियोजन एवं सामाजिक न्याय एवं अधिारिकता विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकरीयों से बिन्दुवार चर्चा की।

बैठक में जिला स्तरीय समिति के सदस्य आदर्श नगर विधायक रफीक खान ने कहा कि प्रकरणों का शीघ्रता से निपटारा किया जाये जिससे पीड़ित को शीघ्र न्याय मिल सकें।

बैठक में इस अधिनियम के तहत जिले के ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति के 56 तथा अनुसूचित जनजाति के 22 प्रकरणों मे सहायता राशि स्वीकृत की गई इसके अतिरिक्त जिले के शहरी क्षेत्र के कुल 78 प्रकरणों में सहायता राशि स्वीकृत की गई।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (दक्षिण) ने इस अधिनियम के तहत आर्थिक सहायता के प्रकरणों में समय पर आवश्यक कार्यवाही कर रिर्पोट भेजने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये ताकि नियमानुसार यथासमय सहायता राशि स्वीकृत की जा सके ।

इस बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक (जयपुर शहर) श्री चंद्रशेखर चौधरी, सहायक निदेशक अभियोजन (प्रथम) श्री अनिल कुमार सोलंकी सहित पुलिस व संबंधित विभागों के तहत संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

Related post

द्वितीय चरण : 88 लोकसभा सीट:  60.96 प्रतिशत मतदान

द्वितीय चरण : 88 लोकसभा सीट: 60.96 प्रतिशत मतदान

PIB Delhi. —– आम चुनाव 2024 के दूसरे चरण के मतदान के तहत 88 लोकसभा सीटों…
तर्कहीन बयानों से जूझती चुनावी राजनीति

तर्कहीन बयानों से जूझती चुनावी राजनीति

तर्कहीन बयानों से जूझती चुनावी राजनीति भ्रमित होते आम मतदाता किस पर करे विश्वास ——–  सुरेश…
VVPAT पर्चियों के 100% सत्यापन की याचिका खारिज  : सुप्रीम कोर्ट

VVPAT पर्चियों के 100% सत्यापन की याचिका खारिज : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल को मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) पर्चियों के साथ…

Leave a Reply