• November 15, 2016

बेसहारा गोवंश को शहर मे छोडा तोे शीघ्र चलाया जावेगा अभियान ।

बेसहारा गोवंश को शहर मे छोडा तोे शीघ्र चलाया जावेगा अभियान ।

प्रतापगढ दिनांक 14.11.2016——– राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देशन पर राजस्थान सरकार द्वारा गठित पशु क्रुरता निवारण के सचिव रमेशचन्द्र शर्मा व सदस्य कपिल गुप्ता निमच नाके पर खडे थे कि गांधी चौराहे कि तरफ से आते हुए एक ट्रक,नम्बर पीबी 10 सीजे 3141,ने बछडे को टक्कर मार दिया। जिससे बछडे की वहीं मौत हो गई ।

सूचना मिलने के उपरांत ट्रैफिक पुलिस के ए.एस.आई सलीम खान व हेड कांस्टेबल प्रवीण सिह ने ट्रक का पीछा कर अम्बा माता के पास पकड लिया तथा थानाप्रभारी मागीलाल विश्नोई को पशु क्रुरता निवारण समिति के सचिव रमेशचन्द्र शर्मा द्वारा रिपेार्ट दर्ज करवाने के बाद ट्रक को जप्त किया गया।

घटना की जानकारी होने पर नगरपरिषद के सभापति कमलेश डोसी एवं पशु क्रूरता निवारण समिति के सदस्य पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष सुरेन्द्र कुमार बोरदिया,समिति के सदस्य अधिवक्ता सचिन पटवा पुलिस कार्यवाही में सहयोग के लिये पशुपालन विभाग के चिकित्सा अधिकारी डा लालमणी तिवारी भी मौके पर पहुंचे ।

पशु क्रुरता निवारण समिति के सचिव रमेशचन्द्र शर्मा व सदस्य अधिवक्ता सचिन पटवा ने बताया कि गोवंश के मालिक गोवंश को बेसहारा शहर मे भुखा प्यासा छोडते हैं तो उनके विरूद्ध पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 3 (11)के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कराया जावेगा जिसमे गाय के मालिक के विरूद्ध मामला दर्ज होकर पुलिस कार्यवाही होगी व बेसहारा घुम रही गायों को जप्त किया जावेगा जिसका पालन गोशालाओ में होगा ।

गोवंश को भुखा प्यासा शहर में छोडेंगे तो उनके विरूद्ध पुलिस कार्यवाही एवं दण्डात्मक कार्यवाही कि जावेगी एवं गोवंश को जप्त कर लिया जावेगा । पशु स्वामी न्यायालय से दोषी होने पर धारा 29 के अनुसार जप्त गोवंश सरकार हो जावेगा गोवंश का मालिक उस गोवंश को वापिस पाने का अधिकारी नही होगा ।

राज्य सरकार के नये नियमो के अनुसार जो 24 अगस्त 2016 से अस्तित्व में आने के बाद प्रथम बार गोवंश या पशु बेसहारा शहर के गली गुच्चो व सडको से जप्त किया जावेगा तो गोवंश व पशु के मालिक के विरूद्ध 5000 रूप्ये के जुमाने के प्रावधान किया गया है एवं दुसरी बार पकडे जाने पर 10,000 रूप्ये की पेनल्टी के प्रावधान राज्य सरकार द्वारा किया गया है।

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