एक दोपहिया वाहन मालिक पर 3.2 लाख रुपये का जुर्माना : बेंगलुरु ट्रैफिक

एक दोपहिया वाहन मालिक पर 3.2 लाख रुपये का जुर्माना : बेंगलुरु ट्रैफिक

बेंगलुरु :   ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर एक दोपहिया वाहन मालिक पर 3.2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। मालिक को निर्देश दिया गया कि वे तुरंत बकाया राशि का भुगतान करें और ऐसा नहीं करने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। कथित तौर पर दोपहिया वाहन मालिक ने लगभग 350 बार यातायात नियमों का उल्लंघन किया, जिसमें गलत लेन में गाड़ी चलाना, हेलमेट नहीं पहनना और गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना शामिल है।

मालिक ने कहा कि वे 3.2 लाख रुपये का जुर्माना नहीं भर सकते क्योंकि स्कूटर की सेकेंड हैंड कीमत केवल 30,000 रुपये थी। हालाँकि, पुलिस ने उससे कहा कि वह किस्तों में भुगतान कर सकता है और बकाया न चुकाने पर एफआईआर दर्ज करने की चेतावनी दी।

बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने आदतन ट्रैफिक उल्लंघनकर्ताओं से लंबित जुर्माना वसूलने के प्रयास बढ़ा दिए हैं, विशेष रूप से 50,000 रुपये से अधिक बकाया जुर्माने वाले लोगों को लक्षित किया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त एमएन अनुचेथ ने कहा कि शहर में 2,681 वाहनों ने इस सीमा से अधिक जुर्माना जमा किया है, पुलिस द्वारा बकाया वसूली पर केंद्रित एक अभियान शुरू किया गया है। अनुचेथ ने कहा कि बकाया भुगतान में विफलता के परिणामस्वरूप अदालती समन सहित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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