• January 27, 2017

हत्या के आरोपी को दस वर्ष का कठोर कारावास

हत्या के आरोपी को दस वर्ष का कठोर कारावास

प्रतापगढ़/27.01.2017(सतीश साल्वी)—–अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, न्यायालय- विशिष्ठ न्यायाधीश, अजा/अजजा प्रकरण, श्री अमित सहलोत ने एक महत्वपूर्ण प्रकरण में निर्णय सुनाते हुए खेत के पडौसी की हत्या के आरोपी मुन्ना पिता परथा बलाई निवासी मगरोडा थाना- रठांजना को दस वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया।

विशिष्ठ लोक अभियोजक आशुतोष जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 28.05.2006 को परिवादी गोपाल ने जबानी इत्तला दी कि आज दोपहर 12 बजे अपने कुंऐ पर था कि उसका पडौसी अभियुक्त मुन्ना बलाई ने खेत की मेड फाड दी तो मुन्ना ने गाली गलौच करते हुए उसके साथ उसके हाथ मे जो गेती थी उसके हत्थे से पेट मे मारी जिससे अंदरूनी चोटें आई जिसपर थाना रठांजना ने एफआईआर नं. 52/2006 अन्तर्गत धारा- 323-341 भादसं. मे दर्ज कर पीडित का मेडिकल करवाया गया, चोट गंभीर होने से धारा- 307 भादसं. का इजाफा कर उदयपुर ईलाज हेतु रैफर किया गया।

जहां दौराने ईलाज प्रार्थी गोपाल की मृत्यु हो जाने से प्रकरण में धारा- 302 भादसं. जोडी गई व आरोपी के विरूद्ध न्यायालय में चालान पेश किया गया। दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में 19 गवाह एवं 37 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए।

दोनों पक्षों की बहस सुनकर न्यायालय ने अभियुक्त के विरूद्ध अपराध को 302 भादसं. से 304 भादसं. भाग 2 मे परिवर्तित कर सिद्ध मानते हुए अभियुक्त को उक्त सजा सुनाई। न्यायालय ने दोनों पक्षो की बहस माननीय न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत गवाह एवं दस्तावेज के आधार पर अभियुक्त को 304 भादसं. भाग 2 में दोषसिद्ध मानते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया।

अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी विशिष्ठ लोक अभियोजक आशुतोष जोशी ने की।

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