• November 16, 2021

सामान्य बसों का किराया न्यूनतम डेढ़ रुपए प्रति किमी:: निजी बस संचालकों के लिए नई दरें नहीं

सामान्य बसों का किराया न्यूनतम डेढ़ रुपए प्रति किमी:: निजी बस संचालकों के लिए नई दरें नहीं

पटना (बिहार )— बसों के किराये की नई दरें तय कर दी गई हैं। परिवहन विभाग ने 2018 के बाद बसों की नई दर तय की है। विभागीय सचिव संजय कुमार अग्रवाल की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। नई दरों के अनुसार संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार 15 दिनों में बसों के बेसिक किराया और प्रति किलोमीटर के अनुसार नया किराया तय करेगा।

पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि के बाद बस संचालकों की ओर से लगातार किराये में वृद्धि की मांग की जा रही थी। किराये में वृद्धि के लिए विभाग ने पिछले महीने ही प्रारूप जारी किया था। आमलोगों से सुझाव व आपत्ति मांगे गए थे। लेकिन एक महीने के भीतर न तो कोई सुझाव मिले और न ही किसी ने आपत्ति प्रकट की। इसे देखते हुए विभाग ने छह अक्टूबर 2018 को पारित आदेश को संशोधन करते हुए बिहार में बसों का नया किराया तय कर दिया।

विभाग ने कहा है कि बसों के शुरू होने से लेकर यात्रा की समाप्ति वाले स्थलों का किराया राज्य व क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा तय किया जाएगा। लंबी दूरी की बसों में भाड़े की गणना पहले 100 किलोमीटर तक उस श्रेणी के बेसिक भाड़ा दर के आधार पर होगी। जबकि 101 से 250 किमी की दूरी तक में निर्धारित किराये में 20 फीसदी की कमी तो 251 किलोमीटर से अधिक होने पर बेसिक भाड़ा में 30 फीसदी की कमी की जाएगी।

अब सामान्य बसों का किराया न्यूनतम डेढ़ रुपए प्रति किमी होगा। यह पहले 90 पैसे प्रति किमी था। जबकि एसी बसों का अधिकतम किराया 2.50 रुपए प्रति किमी होगा, जो अब तक दो रुपए प्रति किमी था।

किराया 67 फीसदी तक बढ़ा

बसों का सफर अब महंगा हो गया है। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में हुई वृद्धि के आधार पर परिवहन विभाग ने बसों के किराये में 67 फीसदी तक की वृद्धि कर दी है। जिला प्रशासन को कहा गया है कि वह बसों का किराया सभी सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित करें।

निर्धारित भाड़े की दर अधिकतम है। इस दर से अधिक भाड़ा वसूल नहीं किया जाएगा। हरेक वाहन स्वामी व चालक वाहन में किराये व भाड़े की सूची प्रदर्शित करेंगे। भाड़े का निर्धारण बैठान क्षमता के आधार पर किया गया है। अगर इससे अधिक यात्री बिठाए गए तो उसे ओवरलोडिंग माना जाएगा। बस संचालक को बसों में शिकायत पंजी रखनी होगी।

बसों का किराया (प्रति किमी)

बसों की श्रेणी अब तक नई दर

साधारण 0.90 रुपए 1.50 रुपए

डीलक्स 1.36रुपए 1.70 रुपए

डीलक्स एसी 1.50 रुपए 2.00 रुपए

वॉल्वो, मर्सिडिज 2.00 रुपए 2.50 रुपए

सिटी सर्विस का किराया 1.60 रुपए प्रति किमी

विभाग ने नगरीय बस सेवा (सिटी सर्विस) का किराया अलग से तय किया है। सिटी सर्विस में पहले चार किमी का किराया 1.60 रुपए प्रति किमी होगा। अब तक यह 1.24 रुपए प्रति किलोमीटर था। चार किलोमीटर से अधिक की दूरी पर प्रत्येक दो किलोमीटर के लिए यात्रियों को 1.50 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। अब तक यह 1.09 रुपए प्रति किलोमीटर था।

निजी बस संचालक नई दर से नहीं वसूलेंगे किराया

बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष उदय सिंह ने कहा कि महंगाई को देखते हुए सरकार ने बसों का किराया तय किया है जो स्वागतयोग्य है। लेकिन हमारी रेलवे से प्रतिस्पर्धा है। इस कारण हम निजी बस संचालक नई दर के अनुसार यात्रियों से पैसा वसूलने की स्थिति में नहीं हैं। हम अपनी पुरानी दर से ही किराया वसूलेंगे। उल्लेखनीय है कि कोरोना काल में निजी बस संचालकों ने अपनी ओर से ही किराये में वृद्धि कर दी थी।

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