- April 22, 2015
पीपल पूर्णिमा: बाल विवाह पर कड़ी नजर
जयपुर -राजसमन्द जिला कलक्टर श्री कैलाशचन्द वर्मा ने अक्षय तृृृृतीया से एवं आने वाली पीपल पूर्णिमा पर्वो के अवसर पर जिले में बाल विवाह की रोकथाम लगाने के लिए जिला एवं पुलिस प्रशासन को सख्त एवं आवश्यक निर्देश जारी किए। है जिससे सभी उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार सहित जन प्रतिनिधि भी अपने-अपने क्षेत्र् में चाक चौबन्द हो कर निगारानी रख रहे हैं।
जिला कलक्टर श्री वर्मा ने बताया कि किसी भी व्यक्ति को यदि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की एवं 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह करने की जानकारी मिले तो, कोई भी व्यक्ति अपने निकटतम थाने में तथा उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय में सूचना दे सकते हैं। उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा।
उन्होंने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार कम आयु के विवाह करने पर अपराध गैर जमानती होते हैं। जिसमे विवाह करने वाले माता-पिता एवं अभिभावक तथा सहयोग देने वाले अन्य को 2 वर्ष का सश्रम कारावास या एक लाख रूपए तक का जुर्माना से भी दण्डित किया जा सकता हैं।
बाल विवाह पर नजर रखने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम सेवक, पटवारी अध्यापक, स्वास्थ्य कार्यकर्ता को उनके क्षेत्र में होने वाले बाल विवाह की पूरी जानकारी रखनी होगी। इसकी रोकथाम एवं सूचना के लिए जिला नियन्त्रण कक्ष के दूरभाष- 02952 27178 है।
इसके अलावा उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग को निर्देश दिए गये हैं कि पीपल पूर्णिमा तक नियन्त्रण कक्ष 24 घण्टे अनवरत रूप से कार्यरत रखें।
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