- March 31, 2015
अफीम तस्करों को 20-20 वर्श का कठोर कारावास व 10-10 लाख रूपयें के अर्थदण्ड
प्रतापगढ़/31 मार्च 2015-आज दिनांक 31.03.2015 को विषिश्ठ न्यायाधीष एनडीपीएस मामलात्-अष्वनी विज ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में अभियुक्त अम्बालाल व बालुराम को 20-20 वर्श का कठोर कारावास व 10-10 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अदम अदायगी अर्थदण्ड/जुर्माना दोनों अभियुक्तों को तीन-तीन वर्श का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताये जाने का भी आदेष पारित किया गया।
राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत मामले में अभियोजन पक्ष की पैरवी गणेष षंकर तिवारी विषिश्ठ लोक अभियोजक द्वारा की गई।
इस प्रकरण कि घटना इस प्रकार है कि दिनांक 09.04.10 समय 2ः00 पी.एम. थानाधिकारी प्रवीण टांक थाना रठांजना जरिये मुखबीर सूचना मिली कि अम्बालाल पाटीदार, बालुराम पाटीदार निवासी गोमाना दोनों अफीम के कुख्यात तस्कर है। जो अपनी कार व मोटर साईकल लेकर आये हुए है। जिन्हें नवनिर्मित पी.एस.सी. बरडिया के काण्लीखेडा फन्टा स्थित भवन के पिछे एकान्त स्थान पे खड़ा कर रखा है। जहाॅं वह आस-पास के गाॅंव से अवैध अफीम खरीद कर कार में ईकठ्ठा कर लेकर जायेगे।
मुखबीर की सूचना विष्वसनीय होने से थानाधिकारी मय जाब्ता व आवष्यक अनुसंधान सामग्री थाने से रवाना होकर मुताबिक सूचना मुखबीर के काजली खेडा फन्टा पर नवनिर्मित पी.एच.सी. बरडिया के भवन के पिछे घेराबन्दी करने व कुछ नजदीक पहुॅंचने पर पी.एच.सी. भवन के पिछे एक सफेद कलर की कार खडी देखी। जिसके चालक सीट पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था व कार के बाई तरफ की सीट की फाटके खुली दिखी।
इसी दरम्यान काजली खेडा गांव की तरफ से एक मोटरसाईकिल सवार जिसकी गोद में थैला लीये आया व कार के पास जाकर कार की बाई तरफ की आगे की सीट के दरवाजे के पास आकर रूका। उक्त थैले को पूर्व से कार में बैठे चालक को पकड़ाया। इस पर मुताबिक सूचना मुखबीर की बताई। हुलिया की सफेद कार व मोटरसाईकिल, दो व्यक्ति होने से तुरन्त घेरा बन्दी की गई। मोटरसाईकिल चालक ने पुलिस जाब्ते को देखकर मोटरसाईकिल छोड कार के ड्राईवर के सहारे वाली आगे की सीट पर बैठ दोनों फाटके बंद कर चालक ने गाड़ी स्टार्ट कर भागने का प्रयास किया।
पुलिस जाब्ता द्वारा तुरन्त कार्यवाही कर कुछ कदम पर ही कार को घेरा देकर रोका। कार में बैठे दोनों व्यक्तियों को अपनी सीटों पर यथावत् बैठे रहने दिया जाकर कार की चाबी कब्जे पुलिस ले ली एवं कार के आगे पिछे घुम कर देखा तो नम्बर प्लेट पर आर.जे. 27 सी.ए. 3034 लिखा हो पीछे की तरफ फार्ड आईकन लिखा पाया। इसके बाद चालक सीट पर बैठे व्यक्ति का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम अम्बालाल पिता भुवानी रामजी पाटीदार निवासी जीवनपुरा व बगल वाली सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम बालुराम पिता रंगलाल जी पाटीदार निवासी गोमाना बताया।
सर्वप्रथम एस.एच.ओ. ने उक्त दोनों व्यक्तियों को अपना परिचय देकर मन एस.एच.ओ. ने जाब्ता पुलिस व मौतबिरान के समक्ष मुखबीर की सूचना से अवगत करा कर दोनों को पृथक-पृथक धारा 50 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस दिया जाकर अवगत कराया कि मुझ एस.एच.ओ. प्रवीण टांक को जरिये मुखबीर सूचना मिली है कि जिससे आपकी व आपके कब्जे षुदा कार व मोटरसाईकिल की तलाषी ली जाना है।
इस पर सर्वप्रथम कार चालक अम्बालाल पिता भुवानी रामजी पाटीदार की जामा तलाषी ली गई तो उसके पहने कपड़ो में कोई आपत्ती जनक कोई वस्तु नहीं मिली तथा अम्बालाल के कब्जे षुदा कार की चालक सीट के नीचे एक थैला बरंग भुरा चैनदार रखा मिला। जिसे निकालकर देखा तो एक पोलीथीन की सफेद थैली रखी हुई थी। जिसके अन्दर लसलसा पदार्थ भरा पाया।
जिसे सूंघा व चखा तो अफीम होना पाया। उक्त अफीम को कब्जे पुलिस लिये जाकर थैली का तोल किया तो कुल वजन 15 किलो ग्राम हुआ। तत्पष्चात् बरामद अफीम के चैनदार बैग के सामने की तरफ लगी दूसरी चैन खोलकर देखा तो उसके अन्दर नोटों की गड्डीया रखी मिली। जिसकी गिनती की गई तो कुल 4 लाख रूपये मिले। उक्त रूपयों को कब्जे पुलिस लिया गया।
कार चालक के साईड वाली सीट पर बैठे बालुराम की जामा तलाषी ली गई तो उसकी सीट के नीचे एक सफेद प्लास्टिक का कट्टा मिला। जिसे खोलकर देखा तो उसमें एक सफेद पारदर्षी पोलिथीन रखी हुई थी जिसके अन्दर लस-लसा पदार्थ भरा हुआ पाया। जिसको खोलकर सूंघा व चखा तो अफीम होना पाया गया। जिसको कब्जा पुलिस लिये जाकर तोैल किया गया तो कुल वजन 15 किलो ग्राम हुआ। जब्त षुदा अफीम बाबत् दोनों व्यक्तियों से पूछा गया तो भगवान सिंह राजपूत व ईसमाईल पिता जमाल अजमेरी से खरीद कर लाना बताया।
उक्त दोनों अफीम विके्रता को नोटिस दिये जाकर गिरफ्तार किया गया। दोनों मुल्मिान् से बरामद अफीम बाबत् पूछताछ कर मुताबिक सूचना मुल्जिम अम्बालाल पाटीदार के अफीम विक्रेता श्री द्वारकादास व ईस्माईल व मुल्जिम बालुराम पाटीदार के अफीम विक्रेता भगवान सिंह की तस्दीक मौका मकान मुर्तिब की गई। उक्त सभी को नोटिस दिये जाकर 08/18 एवं 08/29 एनडीपीएस एक्ट के तहत् गिरफ्तार किया जाकर बाद अनुसंधान आरोप पत्र दिनांक 04.10.2010 को न्यायालय में पेष किया गया था।
पूर्व में अभियुक्त भगवान सिंह राजपूत रूपोष हो जाने से अनुंसधान के दौरान उसकी गिरफ्तारी नहीं ंहो सकने से उसके विरूद्ध अभी अनुसंधान धारा 173(8) सी.आर.पी.सी. के तहत् विचाराधीन रखा गया था किन्तु बाद में यानी हाल में उसे गिरफ्तार किया जाकर उसके विरूद्ध भी उक्त अपराधों के अन्तर्गत आरोप पत्र पेष किया जा चुका है जो न्यायालय में विचाराधीन है।
विचारण के दौरान अभियुक्त ईस्माईल अजमेरी मफरूर हो जाने से उसके विरूद्ध अभी मामले का विचारण शेष है।
मामले के विचारण के दौरान अभियोजनपक्ष की ओर से साक्ष्य में अभियुक्तगणों के विरूद्ध लगे आरोपों को सिद्ध करने हेतु कुल 25 गवाहन परीक्षित कराये गये एवं कुल 63 दस्तावेजों को प्रदर्षित कराये गये।इस मामले में अभियोजनपक्ष अपना मामला साबित करने में सफल रहा जिससे दोनों पक्षों की बहस अन्तिम सुनने के उपरान्त उक्त दोनों अभियुक्तगण (1)अम्बालाल पिता भुवानी रामजी पाटीदार निवासी जीवनपुरा थाना छोटीसादडी व (2)बालुराम पिता रंगलाल जी पाटीदार निवासी गोमाना थाना छोटीसादडी को दोशी पाते हुए माननीय न्यायालय एनडीपीएस एक्ट के पीठासीन अधिकारी श्री अष्वनी विज (आर.एच.जे.एस.) के द्वारा उक्त दोनों अभियुक्तगणों को 20-20 वर्श का कठोर कारावास व 10-10 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अदम अदायगी अर्थदण्ड/जुर्माना दोनों अभियुक्तों को तीन-तीन वर्श का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताये जाने का भी आदेष पारित किया गया।
गणेष षंकर तिवारी
विषिश्ठ लोक अभियोजएन.डी.पी.एस. प्रकरण, प्रतापगढ