• March 10, 2019

सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की पेंशन को संशोधित करने का फैसला

सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की पेंशन को संशोधित करने का फैसला

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार निजी तौर पर प्रबंधित सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की पेंशन को संशोधित करने का फैसला किया है।

वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस संबंध में एक प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों की पेंशन को संशोधित करते हुए निजी प्रबंधित सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए शुरू किए गए पेंशन नियमों का पालन किया जाएगा।

कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि वित्त विभाग ने 3 जनवरी, 2018 को सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के 7वें सीपीसी के अनुसार वेतनमान में संशोधन के लिए पहले ही सहमति दे दी है।

अब, इन कर्मचारियों की पेंशन को संशोधित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से 1 जनवरी 2016 से 30 नवंबर 2018 तक का बकाया देने हेतु 47.12 करोड़ रुपये की वित्तीय देनदारी होगी। जिसे मंजूरी मिल गई है। जल्द ही कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।

Related post

VVPAT पर्चियों के 100% सत्यापन की याचिका खारिज  : सुप्रीम कोर्ट

VVPAT पर्चियों के 100% सत्यापन की याचिका खारिज : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल को मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) पर्चियों के साथ…
किसानों की जरूरत और पराली संकट का समाधान

किसानों की जरूरत और पराली संकट का समाधान

फूलदेव पटेल–(मुजफ्फरपुर)—-“हम लोग बहुत मजबूर हैं, समयानुसार खेतों की जुताई-बुआई करनी पड़ती है. खेतों में सिंचाई…
लोकसभा निर्वाचन-2024 छह लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में मतदान 26 अप्रैल

लोकसभा निर्वाचन-2024 छह लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में मतदान 26 अप्रैल

लोकसभा निर्वाचन-2024 के दूसरे चरण में प्रदेश के छह लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में शुक्रवार, 26 अप्रैल…

Leave a Reply