पुनरीक्षित दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना -13 जिलों में लागू

पुनरीक्षित दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना -13 जिलों  में लागू

भोपाल (राजेश दाहिमा /ऋषभ जैन)————-मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में पुनरीक्षित दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 13 जिलों के चिन्हित जिला चिकित्सालय में लागू करने का अनुमोदन दिया गया।

इस योजना में चिन्हित सुपर स्पेशिलिटी आपरेशन/ प्रोसिजर्स की सुविधा चिन्हित 13 जिला चिकित्सालयों उज्जैन, रतलाम, देवास, जबलपुर, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, मुरैना, सतना, भोपाल, बैतूल, ,खंडवा, सागर एवं दतिया में उपलब्ध करायी जायेगी।

गरीबी रेखा के ऊपर के परिवारों के रोगियों को सी. जी. एच. एस. (सेंट्रल गव्हर्नमेंट हेल्थ स्कीम ) दरों पर (बाजार दर से कम) चिकित्सा उपलब्ध करायी जायेगी।

मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश के मेडिकल कॉलेज एवं इनसे संबद्ध अस्पतालों में मरीजों को उच्च स्तरीय सेवाएँ तथा अध्ययनरत छात्रों (मेडिकल कॉलेजों) को बेहतर प्रशासकीय सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल प्रबंधन) सेवा प्रारंभ करने का निर्णय लेते हुए 77 पद निर्मित करने का निर्णय लिया गया। इसमें अपर संचालक स्तर का 1 पद, संयुक्त संचालक स्तर के 9 पद , उप संचालक स्तर के 15 पद और सहायक संचालक स्तर के 52 पद मंजूर किए गए।

मंत्रि-परिषद ने हाथकरघा, हस्तशिल्प, रेशम, माटी कला, चर्म शिल्प इत्यादि विभिन्न विधाओं एवं गतिविधियों में संलग्न शिल्पी एवं कारीगर (असंगठित क्षेत्र में कार्यरत) के सामाजिक-आर्थिक अधिकारों की सुरक्षा एवं समस्याओं का अघ्ययन करके समाधान करने के लिए राज्य स्तरीय कारीगर आयोग के गठन करने का निर्णय लिया है। कारीगर आयोग तीन सदस्यीय होगा।

मंत्रिपरिषद द्वारा विज्ञान एवं प्रौदयोगिकी विभाग में ‘मध्यप्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी’ (इलेक्ट्रानिक सर्विस डिलीवरी) नियम 2017 ‘ का अनुमोदन किया गया।

मंत्रि-परिषद ने मेसर्स हुकुमचन्द मिल इंदौर के मजदूरों तथा सिक्योर्ड क्रेडिटस् के स्वत्वों के भुगतान के लिए भूखंडों के विपणन से प्राप्त होने वाली राशि ऑफिशियल लिक्विडेटर के साथ समन्वय करते हुए क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा खोले गये एसक्रो अकाउन्ट में रखी जाने का निर्णय लिया। अकाउन्ट से राशि के आहरण में प्राथमिकता मुख्य अधोसंरचना विकास पर व्यय एवं मजदूरों के बकाया स्वत्वों के भुगतान को देना होगी।

मंत्रि-परिषद ने श्री गुलबहार सिंह द्वारा निर्देशित फिल्म ‘एक थी रानी ऐसी भी’ को मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर अधिनियम 2011 के अंतर्गत मनोरंजन कर से छूट प्रदान करने के निर्णय की अधिसूचना दिनांक 20 अप्रैल 2017 का अनुसमर्थन किया।

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