जीएसटी के तहत सभी विभाग अनिवार्य रूप से पंजीयन कराएं: कलेक्टर श्री चौधरी

जीएसटी के तहत सभी विभाग अनिवार्य रूप से पंजीयन कराएं: कलेक्टर श्री चौधरी

रायपुर————कलेक्टोरेट स्थित कृषि विभाग के सभाकक्ष में कलेक्टर श्री ओ.पी. चौधरी ने सभी विभागों के प्रमुख को जीएसटी के संदर्भ में विस्तृत जानकारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जीएसटी के तहत सभी विभाग एवं संस्थानों को पंजीयन कराना आवश्यक है।

जीएसटी के तहत पंजीयन की समस्त कार्यवाही विभाग प्रमुख द्वारा की जानी है। स्रोत पर कर (टीडीएस) की कटौती में विलंब होने पर कर की राशि पंजीकृत विभाग के प्रमुख से वसूल किया जाएगा।

वाणिज्य कर विभाग के डिप्टी कमिश्नर श्री गोपाल वर्मा द्वारा जीएसटी के संबंध में जिले के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि जीएसटी के तहत ऐसे उद्यमी जिनका टर्न ओवर 20 लाख से अधिक और अंतर्राज्यीय सप्लाई करने वाले को पंजीयन कराना आवश्यक होगा।

जीएसटी विक्रय एवं निर्माण के स्थल पर लगने के साथ-साथ माल एवं सेवा की सप्लाई पर भी लगेगा। यह सप्लाई राज्य के अंदर होने पर राज्य सरकार द्वारा एवं अतर्राज्यीय होने पर केंद्र द्वारा लगाया एवं वसूला जाएगा। स्रोत पर कर (टीडीएस) काटने पर अगले माह के 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से रिटर्न दाखिल किया जाना है।

समय पर जमा नहीं करने पर प्रतिदिन 100 रूपए की दर से अधिकतम 5 हजार रूपए का विलंब शुल्क लिया जाएगा। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री पी.एस. एल्मा, वाणिज्य कर विभाग के संयुक्त कमिश्नर श्रीमती कल्पना तिवारी सहित जिला के आहरण एवं संवितरण अधिकारी उपस्थित थे।

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