जीएसटी के तहत् 71 प्रतिषत लोगों ने ” कर ” जमा किये

जीएसटी के तहत् 71 प्रतिषत लोगों ने ” कर ” जमा किये

बिलासपुर——-छत्तीसगढ)———-वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम (जीएसटी) जुलाई में लागू होने के पष्चात अब तक बिलासपुर संभाग क्रमांक-एक/दो के 10 जिलों में कुल पंजीयत 25063 व्यवसाईयों में से 17742 व्यवसाईयों द्वारा जुलाई माह की कर राषि जमा की गयी है, जो कुल पंजीयत व्यवसाईयों का 71 प्रतिषत है।

इसी तरह विवरणी फाईल करने वाले व्यवसाईयों की संख्या 14536 है, जो कुल पंजीयत व्यवसाईयों का 58 प्रतिषत है। वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के तहत प्रत्येक पंजीयत व्यवसाईयों को विवरण पत्र प्रस्तुत करने की अनिवार्यता है। एक पंजीकृत व्यवसायी द्वारा दूसरे पंजीकृत व्यवसायी को माल बेचने पर आगत कर का क्रेडिट लेने का प्रावधान है, जब तक सभी व्यवसायी विवरण पत्र प्रस्तुत नहीं देते, तब तक व्यवसाईयों को आगत कर का क्रेडिट नहीं मिलेगा अर्थात् कर की देनदारी विक्रेता व्यवसायी की बनी रहेगी। इतना ही नहीं विलंब की स्थिति में देय कर का 18 प्रतिषत वार्षिक दर से ब्याज भी देना होगा।

वस्तु एवं सेवा कर अधिकारियों ने बताया कि बिलासपुर जिले में 7208 पंजीयत व्यवसाईयों में से 5689 व्यवसाईयों ने कर जमा किया है और 4485 ने विवरण पत्र प्रस्तुत किया है, कोरबा जिले में 4241 व्यवसाईयों में से 3351 व्यवसाईयों ने कर जमा कर 2813 ने विवरणी प्रस्तुत किया है, इसी तरह रायगढ़ जिले के 4247 व्यवसाईयों में से 3248 व्यवसाईयों ने जुलाई महीने की कर राषि जमा की है और 2429 व्यापारियों द्वारा विवरण पत्र दाखिल किया गया है, जांजगीर-चांपा में 2988 व्यवसाईयों ने वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के तहत पंजीयन प्राप्त किया है, इसमें से 2302 व्यापारियों ने कर राषि जमा कर दिया है और 1621 व्यवसाईयों द्वारा विवरण पत्र दाखिल की गयी है, मुंगेली जिले में 543 व्यवसाईयों में से 395 व्यवसाईयों ने कर राषि जमा की है और 282 व्यापारियों द्वारा विवरण पत्र दाखिल किया गया है, संभाग के कोरिया जिले में 1845 व्यवसाईयों में से 1439 व्यवसाईयों ने कर राषि जमा की है तथा 1119 व्यवसाईयों द्वारा विवरण पत्र जीएसटीआर-1 ऑनलाईन प्रस्तुत किया गया है, वहीं जषपुर जिले के 871 व्यवसाईयों में से 643 व्यवसाईयों ने कर राषि जमा कर दिया है, इनमंे से 493 व्यवसाईयों द्वारा जीएसटीआर-1 दाखिल किया गया है, सरगुजा जिले के 2053 व्यवसाईयों में से 1231 व्यवसाईयों ने कर राषि जमा किया है और 728 व्यवसाईयों ने विवरण पत्र दाखिल किया है, सूरजपुर जिले में 1032 व्यवसायी वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के तहत पंजीयत है, इनमें से 578 व्यवसाईयों ने कर राषि जमा कर दी है और 347 व्यवसाईयों द्वारा जीएसटीआर-1 फाईल किया गया है, इसी तरह बलरामपुर जिले में 578 व्यवसाईयों में से 305 व्यवसाईयों द्वारा कर जमा कर दी गयी है, इसमें से 189 व्यवसाईयों द्वारा जीएसटीआर-1 दाखिल किया जा चुका है, विभागीय अधिकारियों द्वारा सभी पंजीयत व्यवसाईयों से अपील की गई है कि शेष बचे व्यवसायी अपने कर सलाहकार के सहयोग से अथवा विभाग के कार्यालय में स्थापित जीएसटी सेवा केंद्र में जाकर विवरण पत्र दाखिल करें तथा शास्ति एवं विलंब से बचे।

जुलाई, अगस्त एवं सितंबर माह में करदाताओं की संख्या बढ़ीः-

वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम लागू होने के बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर मंे 2710 नये करदाताआंे द्वारा पंजीयन लिया गया है, इस प्रकार व्यवसाईयों की संख्या 19 हजार से बढ़कर 22 हजार हो गयी है, इनमें से 13 हजार 64 व्यवसाईयों द्वारा अगस्त माह की कर राषि जमा कर दी गयी है, इस प्रकार 60 प्रतिषत व्यवसाईयों द्वारा कर राषि जमा कर दी गयी है।

वेट अधिनियम के तहत बिलासपुर संभाग क्रमांक-दो के 10 बड़े डीलरों से अक्टूबर 2016 में प्रांतीय, केंद्रीय और प्रवेषकर मिलाकर कुल 70 करोड़ 11 लाख का राजस्व मिला था, वही वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के तहत अक्टूबर 2017 में केंद्रीय, प्रांतीय जीएसटी, आईजीएसटी और सेस से कुल 571 करोड़ का राजस्व संग्रहण हुआ है।

उल्लेखनीय है कि विभाग को सर्वाधिक राजस्व एसईसीएल से प्राप्त होता है, गतवर्ष अक्टूबर माह में 58 करोड़ 22 लाख की तुलना में वस्तु एवं सेवा कर के तहत 551 करोड़ राजस्व संग्रहित हुआ है। चूंकि वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के तहत जिस राज्य में वस्तु की खपत होगी, उसी राज्य को कर मिलेगा इस दृष्टि से राज्य को नुकसान हुआ है, किंतु नुकसान की भरपाई करने का प्रावधान है, इससे नुकसान की भरपाई होगी।

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