परीक्षाओं के दौरान लीक और अनुचित साधनों का उपयोग

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कर्नाटक सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में भ्रष्टाचार और अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए उपाय) विधेयक

10 साल तक की कैद और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने सहित कड़े प्रावधानों की रूपरेखा तैयार करता है
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