- November 16, 2015
संचित एवं अप्रयुक्त सेनवैट क्रेडिट की वापसी
केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने इस साल को ‘करदाता सेवाओं का वर्ष’ घोषित किया है। सेवाओं के निर्यातकों को इस तरह का रिफंड शीघ्र सुनिश्चित करने के लिए एक योजना तैयार की गई है, जिसके तहत सांविधिक लेखा परीक्षक/चार्टर्ड एकाउंटेंट से प्राप्त प्रमाण पत्र के साथ-साथ दावेदार की ओर से प्रमाण पत्र को भी पेश किए जाने पर दावा राशि के 80 फीसदी का अनंतिम भुगतान महज 5 कार्य दिवसों में कर दिया जाएगा।
यह योजना रिफंड (वापसी) वाले उन सभी दावों पर लागू होगी, जो 31 मार्च 2015 तक लंबित रहे हैं और जिन्हें किसी भी मंजूरी ऑर्डर के जरिए निपटाया नहीं गया है। इस योजना के विवरण परिपत्र 187/6/2015-सेवा कर, दिनांक 10-11-2015 में निहित हैं, जिसके बारे में www.cbec.gov.in पर जाकर अवगत हुआ जा सकता है।