श्रमिकों के लिए विश्वकर्मा दुर्घटना योजना : आठ हजार असंगठित श्रमिकों को आर्थिक सहायता

श्रमिकों के लिए विश्वकर्मा दुर्घटना योजना : आठ हजार असंगठित श्रमिकों को आर्थिक सहायता

रायपुर –     छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा श्रमिकों के लिए विश्वकर्मा दुर्घटना योजना शुरू की गई है।  असंगठित श्रमिकों की दुर्घटना अथवा सामान्य मृत्यु होने पर इस योजना के तहत  प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। योजना के तहत अब तक प्रदेश के आठ हजार असंगठित श्रमिकों को 27 करोड़ 63 लाख 20 हजार रूपये की आर्थिक सहायता दी गई है ।

इस योजना के तहत श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों के कार्य के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर एक लाख रूपए  अस्थायी अपंगता की स्थिति में 75 हजार रूपये और सामान्य मृत्यु पर  25 हजार रूपये अनुदान देने का प्रावधान है । इसके अलावा अंत्येष्टि सहायता के रूप में पांच हजार रूपर्ये आिर्थक सहायता दी जाती है ।

अपंजीकृत श्रमिकों को भी इस योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु पर 50 हजार रूपये एवं स्थाई अपंगता की स्थिति में 37 हजार पांच सौ रूपये की सहायता दी जाती है । सहायता राशि सूचना मिलने के 72 घंटे के भीतर मंडल द्वारा भुगतान कर दी जाती है ।

योजना में 18 से 60 वर्ष आयु वाले निर्माणी श्रमिक को घर से काम पर जाने, कार्य अवधि तथा कार्य स्थल से घर वापसी तक हुए किसी दुर्घटना  में मृत्यु अथवा अपंगता की स्थिति में आर्थिक सहायता दी जाती है । हितगा्रही निर्माण श्रमिक की मृत्यु उपरांत एक वर्ष के भीतर सहायता के लिये आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।

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