राजस्व मुकदमों का निस्तारण : किसानों को राहत

राजस्व मुकदमों  का निस्तारण : किसानों को  राहत

 

प्रतापगढ़, 21 मई/ जिले में गुरुवार को बम्बोरी ग्राम पंचायतों में राजस्व लोक अदालत आयोजित कर किसानों के लम्बित राजस्व मुकदमों का निस्तारण कर राहत पहुंचाई।

‘न्याय आपके द्वार’ के तहत छोटी सादड़ी पंचायत समिति की बम्बोरी ग्राम पंचायत के अटल सेवा केन्द्र में लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में पीठासीन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) वन्दना खोरवाल ने धारा 136 खाता दुरुस्ती के तीन प्रकरण, खातेदारी घोषणा (धारा 88) के दो प्रकरण एवं स्थाई निषेधाज्ञा (धारा 188) का एक प्रकरण व विभाजन (धारा 53) के एक प्रकरण का मौके पर ही निस्तारण किया। तहसीलदार राजेन्द्र प्रसाद यादव ने नामान्तकरण (धारा 135) के 28 प्रकरण निस्तारित किए जिनके साथ ही 27 राजस्व नकलें भी मौके पर जारी की गई।1

उपखण्ड अधिकारी वन्दना ने ग्रामीणों को राजस्व लोक अदालत अभियान के उद्देश्य से अवगत कराते हुए बताया कि लोक अदालतों के माध्यम से लम्बित प्रकरणों में त्वरित निर्णय कर निस्तारण किया जाना सम्भव है। लोक अदालत भारत में प्राचीनकाल से चली आ रही ’’पंच परमेश्वर’’ या ’’न्याय पंचायत’’ प्रणाली का आधुनिक स्वरूप है जिसमें पक्षकारों को राजीनामे के लिए प्रेरित कर उनके बीच समझौता करवाया जाता है। इसमें आमजन को व्यापक स्तर पर राहत मिल सकेगी।

 इसी प्रकार प्रतापगढ़ पंचायत समिति की बरोठा ग्राम पंचायत में आयोजित लोक अदालत में उपखण्ड अधिकारी दिनेश कुमार मण्डोवरा व तहसीलदार विनोद कुमार मल्होत्रा ने  धारा 136 खाता दुरस्ती के दो प्रकरण, खातेदारी घोषणा धारा 88 के दो प्रकरण, स्थाई निषेधाज्ञा के तीन प्रकरण, पत्थरगड़ी के छः व अन्य के छः प्रकरणों का निस्तारण कर ग्रामीणों को राहत पहंुचाई।

अरनोद पंचायत समिति की अचलावदा ग्राम पंचायत में आयोजित लोक अदालत में उपखण्ड अधिकारी विनय पाठक व तहसीलदार ताराचन्द वैंकट तथा ओ.एस चरपोटा ने  धारा 136 खाता दुरस्ती के चार प्रकरण, खातेदारी घोषणा धारा 88 के दो प्रकरणों का निस्तारण कर ग्रामीणों को राहत पहंुचाई।

धरियावद पंचायत समिति की केशरियावाद ग्राम पंचायत में आयोजित लोक अदालत में उपखण्ड अधिकारी रमेशचन्द्र जैन्थ व तहसीलदार शांतिलाल जैन ने  धारा 136 खाता दुरस्ती का एक प्रकरण, पत्थरगड़ी का एक प्रकरणों का निस्तारण कर ग्रामीणों को राहत पहंुचाई।

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