ठेका अनुबंध में कार्यरत श्रमिकों का पंजीयन आवश्यक – सर्वाच्च न्यायालय

ठेका अनुबंध में कार्यरत श्रमिकों का पंजीयन  आवश्यक  – सर्वाच्च न्यायालय

सर्वाच्च न्यायालय के निर्देशानुसार समस्त शासकीय निर्माण कार्या में किए गए ठेका अनुबंध में कार्यरत श्रमिकों का भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन अधिनियम 1996 के अंतर्गत पंजीयन किए जाना आवश्यक है। इस सिलसिले में राज्य शासन ने श्रमिकों को अधिनियम के प्रावधानों के तहत लाभ दिलाए जाने के निर्देश निर्माण एजेन्सी विभागों व संबंधित जिला अधिकारियों को दिए गये है।

राज्य शासन द्वारा निर्देशित किया गया है कि निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारियों द्वारा निविदा की शर्ता में अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत निर्माण कार्य का पंजीयन एवं अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत निर्माण कार्य में नियोजित श्रमिकों के पंजीयन को सम्मिलित किया जाए। शासकीय प्राधिकारी निर्माण कार्यों से संबंधित देयकों के भुगतान के पूर्व उपरोक्त प्रक्रिया का पालन किया जाना सत्यापित भी करेंगे

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