- February 14, 2015
बीपीसी की बैठक :आंशिक अधिवास प्रमाण पत्र जारी नहीं हो सकेंगे
जयपुर -जयपुर विकास आयुक्त श्री शिखर अग्रवाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को जेडीए के चिंतन सभागार में संपन्न भवन मानचित्र समिति (बीपी) की बैठक में आवासीय परिसरों में अब आगुन्तकों को आगे के सेटबैक में पार्किंग देने का निर्णय लिया गया। एक अन्य निर्णय में आंशिक अधिवास पत्र तत्काल प्रभाव से बंद करने का प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को भिजवाने पर सहमति बनी। इसके अलावा सहित विभिन्न प्रयोजनों के लिए मानचित्रें का अनुमोदन भी किया गया।
श्री अग्रवाल ने बताया कि बैठक में दो नीतिगत निर्णय लिए गए। वर्तमान में भवन विनियमानुसार 25 प्रतिशत पार्किंग आगन्तुकों हेतु निर्धारित है परंतु वास्तविकता में आवासीय परिसरों में आगन्तुकों को पार्किंग उपलब्ध नहीं हो पाती है। इससे ऐसे भवनों में आने वाले आगुन्तक बाहर सड़क पर वाहन खड़ा करते हैं, जिससे अन्य वाहनों को आने-जाने में परेशानी भी होती है। इस समस्या के समाधान हेतु निर्णय लिया गया कि 750 वर्गमीटर से अधिक के सभी आवासीय भूखण्ड़ों में आगे के सेटबैक में 6 मीटर स्थान छोड़कर बाउण्ड्रीवाल बनाई जाए ताकि आगुन्तकों को पार्किंग की जगह मिल सके।
इस निर्णय को बैठक में रखे गए प्रकरणों एवं भविष्य में सभी प्रकरणों में लागू किये जाने भी सहमति बनी। जिन प्रकरणों में पूर्व में निर्णय हो चुका है लेकिन भवन मानचित्र जारी नहीं हुए है, तो उनमें प्रार्थी को विकल्प दिया जाए और यदि प्रार्थी सहमत हो तो उसके अनुसार मानचित्र जारी किए जाएं।
उन्होंने बताया कि बैठक में एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि भविष्य में आंशिक अधिवास प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाएं। अभी तक आंशिक अधिवास प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं, जिससे मौके पर प्रार्थी द्वारा नियम विरूद्घ निर्माण कर लिया जाता है। अत: यह निर्णय लिया गया है कि आंशिक अधिवास प्रमाण पत्र तत्काल प्रभाव से बंद कर दिए जाए एवं इस संबंध में भवन विनियमों में यथोचित संशोधन के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाए।
बैठक में 11 गु्रप हाउसिंग, 2 अधिवास, एक फार्म, एक अर्फोडेबल हाउसिंग, एक रिसोर्ट एवं एक क्लब हाउस के मानचित्र अनुमोदित किए गए।
बैठक में जेडीए सचिव श्री पवन अरोड़ा, निदेशक आयोजना श्री लवंग शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक श्री मुकेश मित्तल सहित संबंधित उपायुक्तगण उपस्थित थे।
जेडीए की योजनाओं-भूमियों पर अतिक्रमण करने पर एफआईआर के निर्देश
जयपुर विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं एवं अन्य भूमियों पर अतिक्रमण हटाए जाने तथा अतिक्रमियों द्वारा राजकार्य में व्यवधान उत्पन्न करने पर तुरंत प्राथमिकी रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कराने के निर्देश जारी किए गए हैं।
जेडीए सचिव श्री पवन अरोड़ा ने बताया कि भूमि के चिन्ह्ीकरण/पैमाईश संबंधी कार्यवाही के समय किसी के द्वारा अवरोध उत्पन्न किया जाता है एवं उसके विरूद्घ प्राथमिकी दर्ज कराने की जरूरत पड़ती है तो संबंधित जोन के तहसीलदार द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। इसी प्रकार अतिक्रमण हटाए जाने की कार्यवाही के दौरान अतिक्रमियों के विरूद्घ प्राथमिकी दर्ज कराने जैसे हालात बनते हो तो संबंधित जोन के प्रवर्तन निरीक्षक/अधिकारी द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिए गए हंै।
विभिन्न स्थानों से पोस्टर, पेम्फलेट्स हटाए जाने का अभियान शुरू
जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा शहर में विभिन्न स्थानों पर पोस्टर, पेम्फलेट्स आदि चिपकाकर उन्हें खराब करने के विरूद्घ आज से हटाने का अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत 15 पिकअप वाहन विभिन्न स्थानों से पोस्टर, पम्पलेट हटाने का कार्य कर रहे हैं।
जेडीसी श्री शिखर अग्रवाल के निर्देश पर ग्रीन एवं क्लीन जयपुर के लिए प्रमुख सड़कों पर यह अभियान चलेगा। निदेशक अभियांत्रिकी-द्वितीय श्री ललित शर्मा ने बताया कि इसके तहत बस शेल्टर्स, विभिन्न साईनेजज, दीवारों, सर्किलों तथा खम्भों आदि पर चिपकाए गए पोस्टरों को हटाए जाने की कार्यवाही शुरू की गई है।
उन्होंने बताया कि शहर की प्रमुख सड़कों पर यह अभियान अनवरत चलता रहेगा जबकि शेष इलाकों में प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को पोस्टर आदि हटाने का कार्य किया जाएगा। इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों में 15 पिकअप गाडिय़ॉ लगाई गई हैं।
सड़क सीमा में आ रहे अवैध निर्माण ध्वस्त
जेडीए प्रवर्तन दस्ते द्वारा शुक्रवार को कार्यवाही करते हुए जोन-5, 10 एवं 12बी में सड़क सीमा में आ रहे विभिन्न अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया।
उप नियंत्रक प्रवर्तन ने बताया कि जोन-10 में खो-नागोरियान में सड़क सीमा पर दीवार का अवैध निर्माण तथा जयसिंहपुरा खोर में नाले पर बनाई गई दीवार को ध्वस्त किया गया। इसी प्रकार जोन-12बी में प्लाट नं. डी-139 मंगलम सिटी कालवाड़ रोड़ पर तृतीय मंजिल पर किए गए अवैध निर्माण को भी सील किया गया।
उन्होंने बताया कि गोविंद कालोनी प्लाट नं. 37बी-1 द्वारा सड़क सीमा में टीनशैड व चारदीवारी के अवैध निर्माण तथा प्रेम नगर, अजमेर रोड प्लाट नं. 18, 19, 20, 24, 38, 48, 62 द्वारा 30 फीट रोड पर अतिक्रमण कर बनाई गई बाउण्ड्रीवालों को ध्वस्त किया गया। इसी प्रकार लक्ष्मण कालोनी प्लाट नं. 53 में सड़क सीमा में बनाई गई दीवार को भी ध्वस्त किया।
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