- December 11, 2014
करीब डेढ़ क्विंटल प्लास्टिक कैरी बैग्स जब्त
प्रतापगढ़ 11 दिसम्बर/प्रतापगढ़ जिला कलक्टर रतन लाहोटी के निर्देश पर पुलिस प्रशासन एवं नगर परिषद के संयुक्त तत्वावधान में 145 किलो प्लास्टिक कैरी बैग्स जब्त कर नगर परिषद को सुपुर्द किया गया, ताकि नगर परिषद इसे डम्पिंग यार्ड में नष्ट कर सके।
जिला कलक्टर के आदेशानुसार तहसीलदार विनोद मल्हो़त्रा के नेतृत्व में नगर परिषद व पुलिस प्रशासन की ओर से प्रतापगढ़ शहर में प्लास्टिक कैरी बैग्स के विरुद्ध जब्ती अभियान शुरु किया गया। दो दलों का गठन कर प्रतापगढ़ शहर के सदर बाजार ,गोपालगंज, बस स्टेण्ड, गांधी चौराहा, कृषि मण्डी रोड, महात्मा गांधी रोड,़ धमोत्तर दरवाजा के विविध प्लास्टिक थोक विक्रेताओं, दुकानदारों तथा सब्जी बेचने वाले थेलों का आकस्मिक निरीक्षण कर प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग्स जब्त किये गए। इस कार्रवाई के दौरान दुकानदारों से प्लास्टिक कैरी बैग्स का उपयोग नहीं करने के लिए समझाइश की गई। कार्रवाई के दौरान आयुक्त नगर परिषद अशोक जैन, प्रवर्तन अधिकारी विपिन जैन, जोगेन्द्र सिंह, सूरजपोल चौकी इंचार्ज तेजकरण सिंह, नगर परिषद के राजस्व लियाकत हुसैन, भू अभिलेख निरीक्षक दीपचन्द्र मीणा, पटवारी नारायणलाल भोई उपस्थित थे।
तहसीलदार विनोद मल्होत्रा ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से प्लास्टिक कैरी बैग्स पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। प्लास्टिक कैरी बैग्स का उपयोग, भण्डारण एवं विक्रय करने वालों के विरुद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 19 के अंतर्गत पांच वर्ष की सजा एवं एक लाख रुपये का जुर्माने का प्रावधान है।
तहसीलदार विनोद मल्होत्रा ने कहा कि पहले समझाइश की जा रही है परन्तु यह अभियान आगे भी चलाया जायेगा। प्लास्टिक कैरी बैग्स का उपयोग, भण्डारण एवं विक्रय करने वालों के विरुद्ध उक्त अधिनियम में मुकदमा दर्ज करवाने की कार्रवाई भी की जायेगी।